पंजाब सरकार वर्ष 2015 की कोटकपूरा घटना को लेकर आए उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देगी
By भाषा | Updated: April 10, 2021 23:59 IST2021-04-10T23:59:16+5:302021-04-10T23:59:16+5:30

पंजाब सरकार वर्ष 2015 की कोटकपूरा घटना को लेकर आए उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देगी
चंडीगढ़, 10 अप्रैल पंजाब सरकार ने शनिवार को कहा कि वह पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देगी, जिसमें वर्ष 2015 कोटकपूरा गोलीकांड के संबंध में की गई राज्य एसआईटी की जांच रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार उच्च न्यायालय के किसी भी प्रतिकूल निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी।
उन्होंने जोर दिया कि कोटकपूरा गोलीकांड मामले की जांच ''पूरी तरह निष्पक्ष, तटस्थ एवं पक्षपात से परे थी।''
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पंजाब पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा कोटकपूरा गोलीकांड को लेकर पेश की गई जांच रिपोर्ट को रद्द कर दिया था।
वर्ष 2015 में फरीदकोट में गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ने बिखरे पाए जाने के बाद कोटकपूरा में विरोध कर रहे सिख प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर गोलीबारी की गई थी।
न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत की पीठ ने राज्य सरकार को मामले में दोबारा एसआईटी गठित करने को कहा था, जिसमें आईपीएस अधिकारी विजय प्रताप सिंह को शामिल नहीं करने का भी निर्देश दिया गया।
राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी बहिबल कलां एवं कोटकपूरा गोलीकांड की जांच कर रही थी। बहिबल कलां की घटना में पुलिस की गोली से दो लोगों की मौत हो गई थी।
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