पंजाब सरकार जेल अधिनियम में संशोधन करेगी

By भाषा | Updated: February 24, 2021 20:00 IST2021-02-24T20:00:23+5:302021-02-24T20:00:23+5:30

Punjab government will amend the Prison Act | पंजाब सरकार जेल अधिनियम में संशोधन करेगी

पंजाब सरकार जेल अधिनियम में संशोधन करेगी

चंडीगढ़, 24 फरवरी पंजाब सरकार ने जेलों में फोन का इस्तेमाल करने, दंगा करने और जेल से भागने के मामले में कैदियों को कड़ी सज़ा देने के लिए जेल अधिनियम में संशोधन करने का फैसला किया है।

सरकार ने एक बयान में बताया कि कानून में जरूरी बदलाव के लिए पंजाब विधानसभा के बजट सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा। सत्र एक मार्च से शुरू होगा।

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस बाबत निर्णय लिया गया है।

मंत्रिपरिषद ने उक्त अधिनियम में नए दंड प्रावधानों को जोड़ने के लिए जेल विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे सुरक्षा बंदोबस्त मजबूत होंगे और कैदियों को मोबाइल का इस्तेमाल करने, जेल में दंगा करने, जेल कर्मियों पर हमला करने, जेल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और जेल से भागने के मामले में कठोर सजा दी जाएगी।

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Web Title: Punjab government will amend the Prison Act

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