पंजाब सरकार ने रात में बालू खनन पर रोक लगाई
By भाषा | Updated: April 24, 2021 17:08 IST2021-04-24T17:08:21+5:302021-04-24T17:08:21+5:30

पंजाब सरकार ने रात में बालू खनन पर रोक लगाई
चंडीगढ़, 24 अप्रैल पंजाब सरकार ने रात में बालू खनन करने पर शनिवार को रोक लगा दी।
यहां जारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस मुद्दे पर की गई समीक्षा बैठक में पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (खनन) को निर्देश दिया कि वे रात को खनन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
सरकारी बयान के मुताबिक सिंह ने खनन विभाग को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी अधिकृत ठेकेदार शाम सात बजकर 30 मिनट से लेकर सुबह पांच बजे तक नदी तल पर खनन नहीं करे।
उन्होंने इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और कहा कि अगर कोई भी अधिकारी या पुलिस कर्मी अवैध खनन में मदद करता पाया जाता है तो उससे भी सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य में चल रहे निर्माण के मद्देनजर रात को बालू और बजरी के सुचारु परिवहन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए।
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