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पंजाब जहरीली शराब कांड में CM अमरिंदर का आदेश, सीधे तौर पर शामिल शख्स के खिलाफ दर्ज हो मर्डर केस

By पल्लवी कुमारी | Updated: August 5, 2020 22:31 IST

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार (4 अगस्त) को राज्य पुलिस प्रमुख को निर्देश दिया कि जहरीली शराब कांड में सीधे तौर पर शामिल व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। राज्य में जहरीली शराब त्रासदी में 113 व्यक्तियों की मौत हो गई है।

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ठळक मुद्देपंजाब सरकार ने त्रासदी में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि की पहले ही घोषणा की है। पंजाब में जहरीली शराब त्रासदी मामले की जांच के लिए दो एसआईटी का गठन किया जाएगा।

चंडीगढ़:पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जहरीली शराब कांड में बड़ा आदेश दिया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि जहरीली शराब कांड में सीधे तौर पर शामिल व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। मुख्यमंत्री अमरिंदर इसके आदेश पंजाब के डीजीपी को दिया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पंजाब डीजीपी को आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो भी लो जहरीली शराब कांड में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं, उनके खिलाफ मर्डर केस दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जाए। 

जहरीली शराब त्रासदी में अबतक 113 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पीड़ित परिवार को जांच के आदेश दिए हैं। अमरिंदर सिंह ने पुलिस को यह भी साफ कह दिया है कि वह इस मामले में कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। 

पंजाब में जहरीली शराब त्रासदी मामले की जांच के लिए दो एसआईटी का किया जाएगा गठन 

पंजाब के पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने जहरीली शराब त्रासदी मामले की जांच करने के लिए बुधवार (4 अगस्त) को दो विशेष जांच टीमों (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया। इस मामले में अब तक कुल 113 लोगों की जान जा चुकी है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) ईश्वर सिंह दोनों एसआईटी जांचों की निगरानी करेंगे। पंजाब पुलिस ने अब तक इस मामले में तरनतारन में तीन, अमृतसर और गुरदासपुर के बटाला में एक-एक एफआईआर दर्ज की है। 

गुप्ता ने कहा कि उप महानिरीक्षक (फिरोजपुर क्षेत्र) हरदयाल सिंह मान तरनतारन में दर्ज एफआईआर की जांच के लिए एसआईटी का नेतृत्व करेंगे और महानिरीक्षक (अमृतसर) सुरिंदर पाल सिंह परमार अमृतसर और बटाला में दर्ज एफआईआर की जांच कर रहे एसआईटी का नेतृत्व करेंगे। 

पंजाब में जहरीली शराब त्रासदी मामले में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए राज्य सरकार की ओर से दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। 

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