पंजाब सरकार हुक्का बार पर लगाएगी रोक
By भाषा | Updated: March 19, 2018 18:22 IST2018-03-19T18:21:16+5:302018-03-19T18:22:14+5:30
मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुयी बैठक में तम्बाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाली बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

पंजाब सरकार हुक्का बार पर लगाएगी रोक
चंड़ीगढ़, 19 मार्च: पंजाब सरकार ने राज्य में हुक्काबारों के संबंध में प्रत्येक दो माह में अस्थायी आदेश जारी करने के बजाय आज उन्हें स्थायी तौर पर प्रतिबंधित करने का निर्णय किया।
Punjab cabinet approved an amendment to the Cigarette & Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003, for prevention & control of diseases caused by the use of tobacco products.
— ANI (@ANI) March 19, 2018
मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुयी बैठक में तम्बाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाली बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद( व्यापार और वाणिज्यिक उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के विज्ञापन और विनियमन का निषेध) कानून( सीओटीपीए), 2003 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। एक अधिकारी ने आज बताया कि सरकार ने यह कदम हुक्का पीने और युवाओं में तंबाकू के विभिन्न उत्पादों के उपयोग पर काबू पाना करना है।
Punjab government has decided to impose a permanent ban on Hookah bars in the state instead of issuing temporary orders against them every two months.
— ANI (@ANI) March 19, 2018
उन्होंने बताया कि कानून में प्रस्तावित संशोधन विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और यदि इसे सदन की मंजूरी मिलती है, तो इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिये भेजा जाएगा।