दिल्ली में सोमवार से खुलेंगे सार्वजनिक पार्क, योग को भी मंजूरी : डीडीएमए

By भाषा | Updated: June 20, 2021 16:44 IST2021-06-20T16:44:50+5:302021-06-20T16:44:50+5:30

Public parks will open in Delhi from Monday, Yoga will also be approved: DDMA | दिल्ली में सोमवार से खुलेंगे सार्वजनिक पार्क, योग को भी मंजूरी : डीडीएमए

दिल्ली में सोमवार से खुलेंगे सार्वजनिक पार्क, योग को भी मंजूरी : डीडीएमए

नयी दिल्ली, 20 जून दिल्ली सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण लगाई गईं पाबंदियों में चरणबद्ध तरीके से ढील देने के तहत सोमवार से बार, सार्वजनिक पार्क और उद्यानों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रविवार को एक आदेश में कहा कि बार अगले हफ्ते दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ फिर से खुल सकेंगे। रेस्तरां तथा बार के मालिकों को कोविड सुरक्षा संबंधी उपायों और सभी आधिकारिक दिशा-निर्देशों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक पार्क, उद्यान तथा गोल्फ क्लब फिर से खोले जाएंगे और खुले स्थानों पर योग को भी अनुमति दी जाएगी।

इसमें कहा गया है कि जिन गतिविधियों और सेवाओं पर पाबंदी है, उनमें स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान, सिनेमाघर, जिम, स्पा, सभी तरह की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभाएं शामिल हैं जो 28 जून सुबह पांच बजे तक के लिए बंद रहेंगे।

दिल्ली में कोविड-19 की दूसरी लहर में मामले बढ़ने के बीच 19 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया गया। कोविड-19 की स्थिति में सुधार के साथ ही चरणबद्ध तरीके से कई पाबंदियां हटायी गयीं जिसमें 31 मई से विनिर्माण और निर्माण गतिविधियां शामिल थीं।

डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा देखा गया है कि कोरोना वायरस मरीजों की संख्या और संक्रमण दर कम हो गयी है और कुल मिलाकर स्थिति में सुधार हुआ है लेकिन कोविड-19 प्रबंधन की पूरी प्रकिया को मजबूत करने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

डीडीएमए के आदेश के अनुसार निषिद्ध और प्रतिबंधित गतिविधियां सोमवार को सुबह पांच बजे से 28 जून को सुबह पांच बजे तक या अगले आदेश तक जारी रहेंगी।

आदेश में कहा गया है कि संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों, जिला डीसीपी, नगर निगम उपायुक्तों और अन्य अधिकारियों के साथ ही बाजार और रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस बाजारों, मॉल्स, रेस्तरां, बार, सावर्जनिक पार्कों तथा उद्यानों में कोविड अनुकूल व्यवहार और अन्य दिशा-निर्देश सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

इसमें कहा गया है, ‘‘सभी जिला मजिस्ट्रेट, जिले के डीसीपी और अन्य संबंधित प्राधिकारी कानून और नियमों के अनुसार उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे जिसमें प्रतिष्ठानों, साप्ताहिक बाजारों, सार्वजनिक पार्कों तथा उद्यानों को बंद करना शामिल है।’’

रेस्तरां और बार के मालिक मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के दिशा निर्देशों के साथ ही सभी निर्देश और कोविड अनुकूल व्यवहार के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे। डीडीएमए ने आगाह किया, ‘‘अगर कोई उल्लंघन पाया जाता है तो रेस्तरां या बार के मालिक के खिलाफ सख्त दंडात्मक/आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।’’

डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि पार्कों और उद्यानों की देखरेख करने वाली एमसीडी, डीडीए, एनडीएमसी जैसी एजेंसियों के साथ ही आरडब्ल्यूए, गोल्फ क्लबों के मालिक या निदेशक और योग शिक्षक कोविड अनुकूल व्यवहार का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

आदेश में आगे आगाह किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट, डीसीपी और अन्य संबंधित अधिकारी बाजार, बाजार परिसरों, मॉल्स, रेस्तरां और बार के कामकाज पर करीबी नजर रखेंगे। इसमें कहा गया हे, ‘‘अगर यह पाया जाता है कि कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन नहीं किया जा रहा या दिल्ली में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ने शुरू होते हैं तो बाजारों, बाजार परिसरों, मॉल्स, रेस्तरां और बार बिना वक्त गंवाएं बंद किए जाएंगे।’’

डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि घर या अदालत में अधिकतम 20 लोगों के साथ शादी समारोहों, अंतिम संस्कारों में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की मंजूरी, सरकारी तथा निजी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति, दिल्ली मेट्रो और सरकारी परिवहन बसों में 50 प्रतिशत यात्रियों को मंजूरी जैसी अन्य गतिविधियां जारी रहेंगी।

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Web Title: Public parks will open in Delhi from Monday, Yoga will also be approved: DDMA

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