टीके पर विदेशी कंपनियों के बारे में जानकारी मांगने वाली जनहित याचिका खारिज, जुर्माना भी लगाया
By भाषा | Published: May 18, 2021 05:43 PM2021-05-18T17:43:21+5:302021-05-18T17:43:21+5:30
नयी दिल्ली, 18 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने विदेशी फार्मा कंपनियों द्वारा उनके कोविड-19 टीकों के भारत में आपात इस्तेमाल की अनुमति के लिए किये गये आवेदनों के संबंध में जानकारी मांगने वाली एक याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
अदालत ने कहा कि किसी भी विचार को रिट याचिका या जनहित याचिका में तब्दील करने का दिल्ली में चलन सा बन गया है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि आरटीआई कानून के तहत इस तरह की जानकारी और ब्योरा मांगा जा सकता है और इस कानून के तहत उपायों का इस्तेमाल करके रिट याचिकाएं दाखिल की जा सकती हैं।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता के पास आरटीआई के तहत जानकारी हासिल करने का विकल्प था।
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