झारखंड में ''यूनिवर्सल पेंशन योजना'' के लिए सौ करोड़ रुपये का प्रावधान
By भाषा | Updated: November 16, 2021 23:26 IST2021-11-16T23:26:53+5:302021-11-16T23:26:53+5:30

झारखंड में ''यूनिवर्सल पेंशन योजना'' के लिए सौ करोड़ रुपये का प्रावधान
रांची, 16 नवंबर झारखंड में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं को सरल बनाकर ''यूनिवर्सल पेंशन योजना'' लागू की गयी है, जिसके लिए सरकार ने सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
एक सरकारी विज्ञप्ति में यहां बताया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर 15 नवंबर सौ करोड़ रुपये के प्रारंभिक प्रावधान से ''यूनिवर्सल पेंशन योजना'' लागू की है जिसके तहत पेंशन योजनाओं के लिए एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। योजना की खास बात यह है कि अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा। बशर्ते आवेदक करदाता की श्रेणी में न हो।
विज्ञप्ति में कहा गया कि सरकार ने गरीब, निःशक्त और निराश्रितों, जिनमें विधवा, एकल, परित्यक्त महिलाएं शामिल हैं, को भी इस योजना में शामिल किया है। इन सभी को एक हजार रुपये प्रति माह सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त होगा।
विज्ञप्ति में बताया गया है कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पूर्व से ही पेंशन योजनाएं संचालित हैं। पूर्व में इन योजनाओं को लागू करने के लिए सीमित संख्या में लाभुकों का चयन किया जाता था। ऐसे में कई जरूरतमंद योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते थे।
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