जस्टिस एस ए बोबडे सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे, 18 महीने का होगा कार्यकाल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 29, 2019 09:46 AM2019-10-29T09:46:29+5:302019-10-29T12:40:19+5:30
जस्टिस बोबडे के 18 नवंबर को प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे, उनका कार्यकाल 18 महीना होगा।
जस्टिस शरद अरविंद बोबडे को मंगलवार को भारत का 47वां प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सरकार से संबद्ध सूत्रों ने बताया कि उनके नियुक्ति के वारंट पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और जल्द ही एक औपचारिक अधिसूचना जारी की जा सकती है।
सूत्रों ने बताया कि 63 वर्षीय न्यायमूर्ति बोबडे 18 नवम्बर को सीजेआई पद की शपथ ग्रहण करेंगे। इससे एक दिन पहले, 17 नवंबर को उनके पूर्ववर्ती न्यायमूर्ति रंजन गोगोई सेवानिवृत्त होंगे। न्यायमूर्ति बोबडे 17 महीने के लिए 23 अप्रैल 2021 तक इस पद पर बने रहेंगे।
इससे पहले भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पिछले महीने केंद्र को एक पत्र भेजकर उच्चतम न्यायालय में अपने बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश एस ए बोबडे को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति गोगोई ने तीन अक्टूबर 2018 को देश के 46वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण की थी। वह 17 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। प्रधान न्यायाधीश ने परम्परा के अनुसार अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने बाद अगले वरिष्ठतम न्यायाधीश के नाम की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति गोगोई का प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल 13 महीने और 15 दिन का रहा ।
बोबडे के 18 नवंबर को प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे, उनका कार्यकाल 18 महीना होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, ‘‘प्रधान न्यायाधीश के पद के लिए उचित समझे जाने वाले उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए।’’ इस प्रक्रिया के तहत सीजेआई की सिफारिश मिलने के बाद कानून मंत्री प्रधानमंत्री के सामने इसे रखते हैं जो इस मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं।