राष्ट्रपति ने नौकरी के लिए जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी

By रुस्तम राणा | Updated: May 8, 2025 20:19 IST2025-05-08T20:19:00+5:302025-05-08T20:19:00+5:30

राष्ट्रपति ने आदेश दिया है कि लालू प्रसाद यादव पर आपराधिक दंड संहिता की धारा 197(1) (बीएनएसएस, 2023 की धारा 218) के तहत मुकदमा चलाया जाए।

President gives permission to prosecute Lalu Prasad Yadav in land for job scam | राष्ट्रपति ने नौकरी के लिए जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी

राष्ट्रपति ने नौकरी के लिए जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी

Highlightsलालू प्रसाद यादव पर आपराधिक दंड संहिता की धारा 197(1) (बीएनएसएस, 2023 की धारा 218) के तहत चलेगा मुकदमापीएमएलए अदालत ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके सहयोगियों के खिलाफ दायर आरोपपत्रों पर संज्ञान लियायादव पर 2004-2009 के दौरान भारतीय रेलवे में ग्रुप डी के उम्मीदवारों को नौकरी देने का आरोप

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को कथित रेलवे भूमि-के-लिए-नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में राजद प्रमुख और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति ने आदेश दिया है कि लालू प्रसाद यादव पर आपराधिक दंड संहिता की धारा 197(1) (बीएनएसएस, 2023 की धारा 218) के तहत मुकदमा चलाया जाए। दिल्ली की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके सहयोगियों के खिलाफ दायर आरोपपत्रों पर संज्ञान लिया है।

नौकरी के लिए ज़मीन मामला क्या है?

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2022 में भारतीय रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्ट आचरण में कथित संलिप्तता के लिए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। यादव पर 2004-2009 के दौरान भारतीय रेलवे में ग्रुप डी के उम्मीदवारों को नौकरी देने का आरोप था, जिसके बदले में उन्होंने रिश्वत के रूप में जमीन के टुकड़े हस्तांतरित किये थे।

ये जमीनें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज हैं। सीबीआई द्वारा मामले में तीन आरोपपत्र दाखिल करने के बाद ईडी ने भी संज्ञान लिया और जांच शुरू की। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामले की जांच शुरू की थी और अगस्त 2024 में बिहार के पूर्व सीएम, उनके बेटे तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। 

जनवरी 2024 में यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी हेमा यादव, परिवार के अन्य सदस्यों और उनके सहयोगी अमित कत्याल के खिलाफ भी एक और आरोप पत्र दायर किया गया था। मामले के संबंध में दो संबद्ध कंपनियों - एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का भी उल्लेख किया गया था।

इस साल मार्च में यादव और उनके परिवार के सदस्यों से ईडी ने इस मामले में करीब चार घंटे तक पूछताछ की थी। उनके सगे भाई और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, "हमें जितना परेशान किया जाएगा, हम उतने ही मजबूत होते जाएंगे। बेशक, यह मामला राजनीति से प्रेरित है। अगर मैं राजनीति में नहीं होता, तो मुझे इसमें नहीं घसीटा जाता। मैंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद भविष्यवाणी की थी कि अब एजेंसियां ​​बिहार की ओर अपना रुख करेंगी।"

Web Title: President gives permission to prosecute Lalu Prasad Yadav in land for job scam

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