एंटीलिया केसः मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे निलंबित, 25 मार्च तक NIA हिरासत में

By भाषा | Updated: March 15, 2021 18:48 IST2021-03-15T14:24:30+5:302021-03-15T18:48:56+5:30

मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में भेजा गया है। वाजे ने 63 कथित अपराधियों का एनकाउंटर किया था।

Police officer Sachin Waze suspended Addl CP Special Branch Mumbai arrested by NIA Mukesh Ambani's house  | एंटीलिया केसः मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे निलंबित, 25 मार्च तक NIA हिरासत में

एनआईए द्वारा वाजे को गिरफ्तार किए जाने के बाद उठाया गया। (file photo)

Highlightsवह राज्य काडर के 1990 बैच के अधिकारी हैं।2002 के घाटकोपर विस्फोट मामले के संदिग्ध ख्वाजा यूनुस की हिरासत में मौत मामले में उनकी भूमिका के लिए 2004 में निलंबित कर दिया गया था।वाजे को पिछले वर्ष सेवा में बहाल कर दिया गया था।

मुंबईः उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के समीप एक कार से विस्फोटक बरामद होने के मामले की जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच अभिकरण (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को निलंबित कर दिया गया।

 यह कदम दक्षिण मंबई स्थित उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक से लदी कार मिलने की जांच कर रही एनआईए द्वारा वाजे को गिरफ्तार किए जाने के बाद उठाया गया। पुलिस उपायुक्त एस चैतन्य ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘पुलिस विशेष शाखा के अतरिक्त आयुक्त के आदेश पर सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे को निलंबित किया गया है।’’

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के पास 20 जिलेटिन छड़ों के साथ मिली स्कॉर्पियों कार के मामले की जांच कर रही है और इसी सिलसिले में शनिवार रात को वाजे की गिरफ्तारी की थी। उनपर ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरन की कथित हत्या को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

अंबानी के घर के पास मिली स्कॉर्पियों एसयूवी कार हिरन की ही थी और पांच मार्च को ठाणे जिले के क्रीक में वह मृत मिले थे। मुंबई की अदालत ने रविवार को वाजे को 25 मार्च तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने इससे पहले बताया कि वाजे को भारतीय दंड संहिता की धारा-286 (विस्फोटक सामग्री के संबंध में लापरवाही), धारा-465 (फर्जीवाड़ा), धारा-473 (फर्जीवाड़ा करने के इरादे से जाली मुहर रखना या बनाना), धारा- 506(2)आपराधिक उद्देश्य, धारा-120बी (आपराधिक साजिश) और विस्फोटक अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है।

वाजे ने उस टीम का नेतृत्व किया था, जिसने पत्रकार अरनब गोस्वामी को आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में पिछले वर्ष नवम्बर में गिरफ्तार किया था। वाजे अपनी निलंबन अवधि में शिवसेना में शामिल हो गए थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल में कहा था कि वाजे 2008 तक शिवसेना के सदस्य रहे थे।

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