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पीएमसी बैंकः अब ग्राहक निकाल सकते हैं 40,000 रुपये, रिजर्व बैंक ने दी मंजूरी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 14, 2019 19:27 IST

पीएमसी बैंक में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आने के बाद केंद्रीय बैंक ने इस बैंक के ग्राहकों के लिये नकद निकासी की सीमा तय करने के साथ ही बैंक पर कई तरह के अन्य प्रतिबंध लगा दिये।

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ठळक मुद्देआरबीआई गवर्नर ने मुझे आश्वासन दिया है कि वह ग्राहकों के हित को ध्यान में रखेंगेजल्द से जल्द उनकी दिक्कतें दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

सरकार पंजाब एंड महाराष्ट्र को - ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक मामले से जुड़े घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखे हुए है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को यह बात कही।

इस बीच रिजर्व बैंक ने कहा कि ग्राहक अब 40,000 रुपये निकाल सकते हैं। हाल ही में, रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को राहत देते हुए निकासी की सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये किया था। 

उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भरोसा दिया है कि पीएमसी बैंक के ग्राहकों के हितों की रक्षा की जाएगी। पीएमसी बैंक में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आने के बाद केंद्रीय बैंक ने इस बैंक के ग्राहकों के लिये नकद निकासी की सीमा तय करने के साथ ही बैंक पर कई तरह के अन्य प्रतिबंध लगा दिये।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा , " आरबीआई गवर्नर ने मुझे आश्वासन दिया है कि वह ग्राहकों के हित को ध्यान में रखेंगे और जल्द से जल्द उनकी दिक्कतें दूर करने का प्रयास किया जाएगा ... मैंने आज दोपहर आरबीआई गवर्नर के साथ चर्चा की थी और मैं इसकी बारीकी से निगरानी कर रहा हूं। " वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जमा पर गारंटी की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाने पर विचार कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो इसे संसद के माध्यम से किया जाएगा।

डिपॉजिट इंश्योरेंस ए ण्ड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (डीआईसीजीसी) बैंक खाते में जमा ग्राहक की रकम का अधिकतम एक लाख रुपये का बीमा करती है। इसमें मूलधन और ब्याज दोनों रकम शामिल है। किसी वजह से बैंक का कामकाज बंद होने की स्थिति में जमाकर्ता को बीमा कंपनी इस रकम का भुगतान करती है।

सीतारमण ने कहा कि उन्होंने आरबीआई गवर्नर के साथ इस बात पर विचार - विमर्श किया कि क्या एक लाख रुपये की जमा गारंटी को तुरंत जारी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हालांकि , गवर्नर ने सूचित किया है कि बैंक बंद होने के बाद ही जमा गारंटी जारी की जा सकती है।

पीएमसी बैंक मामले में ईडी ने 3,830 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की : ईडी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने पीएमसी बैंक धन शोधन मामले में 3,830 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है और पहचान की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि वह ‘हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटिड’ (एचडीआईएल), इसके प्रवर्तकों, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के अधिकारियों और अन्य की कई संपत्तियों का मूल्यांकन कर रही है।

पहचान की गई संपत्तियों को जल्द ही धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क किया जाएगा। ईडी ने एक बयान में बताया कि अपराध से संबंधित शेष पैसे का पता लगाने के लिए जांच जारी है। ईडी का मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओडब्ल्यू) की ओर से दायर प्राथमिकी पर आधारित है। केंद्रीय एजेंसी ने इस महीने के शुरू में इस मामले में छापेमारी की थी। 

टॅग्स :पंजाब & महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक)भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)मुंबईनिर्मला सीतारमणमोदी सरकार
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