vehicle Scrapping Policy: ‘‘वाहन स्क्रैपिंग नीति’’ की शुरुआत, नहीं देना होगा रजिस्ट्रेशन शुल्क, जानिए क्या है इसके फायदे
By सतीश कुमार सिंह | Updated: August 13, 2021 15:06 IST2021-08-13T15:04:07+5:302021-08-13T15:06:28+5:30
vehicle Scrapping Policy: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ‘‘वाहन स्क्रैपिंग नीति’’ की शुरुआत करते हुए इसे ‘‘कचरे से कंचन के अभियान’’ और चक्रीय अर्थव्यवस्था की एक ‘‘अहम कड़ी’’ करार दिया।

देश के करीब करीब हर नागरिक, उद्योग और हर क्षेत्र में इससे सकारात्मक परिवर्तन आएगा। (फाइल फोटो)
vehicle Scrapping Policy: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि वाहन कबाड़ नीति से करीब 10,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले आज का यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सिद्ध करने की दिशा में एक और अहम कदम है। यह सम्मेलन वाहन स्क्रैपिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करने पर निवेश आमंत्रित करने के लिए आयोजित किया गया है।
इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘आज देश वाहन स्क्रैपिंग नीति लॉन्च कर रहा है। यह नीति नए भारत की गतिशीलता को और ऑटो क्षेत्र को नई पहचान देने वाली है। देश में अनफिट वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से सड़कों से हटाने में यह नीति बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी।’’
पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 25 सालों में हमारे कामकाज का तरीका, रोजमर्रा के जीवन, व्यापार-कारोबार में और अनेक परिवर्तन होने वाले हैं और यह होंगे ही। मोदी ने कहा, ‘‘जिस तरह प्रौद्योगिकी बदल रही है, हमारी जीवनचर्या हो या फिर हमारी अर्थव्यवस्था, दोनों में बहुत बदलाव होगा। इस परिवर्तन के बीच हमारे लिए पर्यावरण, हमारी जमीन और हमारे संसाधनों की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है।’’
वाहन स्क्रैपिंग नीति क्या हैः (What is Vehicle Scrapping Policy)
वाहन स्क्रैपिंग नीति का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित तरीके से अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। नीति का उद्देश्य देश भर में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के रूप में स्क्रैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा कि स्वैच्छिक वाहन-बेड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत वाहन स्क्रैपिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए निवेश आमंत्रित करने के लिए निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। समिट का आयोजन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुजरात सरकार द्वारा किया जा रहा है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार अप्रैल 2021 तक, भारतीय सड़कों पर 1.7 मिलियन पुराने मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन चल रहे थे। इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि उद्योग का मानना है कि नीति में नए वाहनों की मांग पैदा करने की क्षमता है।
नए वाहनों पर छूटः (Rebate on new vehicles)
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि ऑटोमोबाइल कंपनियों से स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट पेश करने के बाद नया वाहन खरीदने वालों को पांच फीसदी की छूट देने को कहा है।
वाहनों के लिए फिटनेस टेस्ट जरूरीः (Fitness test for vehicles must)
केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित नीति में निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस परीक्षण का प्रावधान है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों को 15 साल पूरे होने के बाद इसकी आवश्यकता होगी। फिटनेस टेस्ट में विफल रहने वाले या अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण में विफल रहने वाले वाहन को एंड ऑफ लाइफ व्हीकल घोषित किया जा सकता है।
15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों का होगा डी-पंजीकरणः (15-year-old commercial vehicles to be de-registered)
मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफलता के मामले में वाणिज्यिक वाहनों को 15 साल बाद डी-पंजीकृत किया जाएगा। मंत्री के अनुसार, एक निरुत्साहित उपाय के रूप में, फिटनेस प्रमाणपत्र और फिटनेस परीक्षण के लिए बढ़ी हुई फीस वाणिज्यिक वाहनों के लिए प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से 15 साल बाद लागू हो सकती है।
20 साल पुराने निजी वाहनों के लिए नियमः (Rule for 20-year-old private vehicles)
एक अन्य प्रस्ताव यह है कि निजी वाहनों को अयोग्य पाए जाने या पंजीकरण प्रमाण पत्र को नवीनीकृत करने में विफलता के मामले में 20 साल बाद डी-पंजीकृत किया जाए। निजी वाहनों के लिए बढ़ा हुआ पुन: पंजीकरण शुल्क प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से 15 साल बाद लागू होगा।
सामान्य परिवार को हर प्रकार से बहुत लाभ
नयी वाहन स्क्रैपिंग नीति से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा।
पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक प्रमाण पत्र मिलेगा।
यह प्रमाण पत्र जिसके पास होगा, उसे नई गाड़ी की खरीद पर पंजीकरण के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा।
रोड टैक्स में भी कुछ छूट।
पुरानी गाड़ी की मैंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, ईंधन दक्षता में भी बचत होगी।
पुरानी गाड़ियों, पुरानी प्रौद्योगिक के कारण सड़क हादसों का खतरा बहुत अधिक रहता है, जिससे मुक्ति मिलेगी।
हमारे स्वास्थ्य पर प्रदूषण के कारण पड़ने वाले असर में कमी आएगी।
नीति के तहत गाड़ी सिर्फ उसकी उम्र देख कर ही स्क्रैप नहीं की जाएगी।
गाड़ियों का वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप किया जाएगा और इसके लिए अधिकृत वाहन सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे जो प्रौद्योगिकी से जुड़े होंगे।