नई दिल्ली, 21 अप्रैल: नरेंद्र मोदी कैबिनेट की ढाई घंटे चली बैठक के बाद रेप को लेकर एक ऐतिहासिक अध्यादेश जारी किया गया है। इस अध्यादेश के मुताबिक 12 साल से कम उम्र की बच्ची के बलात्कारियों को फांसी की सजा होगी। वहीं 16 साल तक लड़कियों से रेप करने पर सख्त कानून बनाए जाएंगे। महिला सुरक्षा मोदी सरकार के गले की फांस बन गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेश यात्रा से लौटते ही कैबिनेट की बैठक बुलाई और यह फैसला लिया।
सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी थी कि पोक्सो एक्ट में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिसके मुताबिक 12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार पर फांसी की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। फिलहाल बलात्कार का दोषी पाए जाने पर पोक्सो एक्ट के तहत सात साल से उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती थी।
उन्नाव और कठुआ में पिछले दिनों हुई रेप की घटनाओं को बाद ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग पूरे देश में उठाई जा रही थी। ऐसे में सरकार बच्चों को यौन अपराधों से पॉक्सो एक्ट में संशोधन किया है। पिछली कानून के अनुसार रेप के अपराध के लिए अधिकतम सजा उम्रकैद है। जबिक न्यूनतम सजा सात साल की जेल है।
बता दें कि राजस्थान सरकार ने इसी साल मार्च में 12 साल तक की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा वाले कानून को मंजूरी दी थी। इसके पहले मध्यप्रदेश ऐसा कानून बनाने वाला पहला राज्य था।