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नरेन्द्र मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, नाबालिग से बलात्कार के दोषियों को होगी फांसी

By पल्लवी कुमारी | Updated: April 21, 2018 14:19 IST

नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने POCSO Act पर अध्यादेश जारी की है। जिसके मुताबिक 12 साल से कम उम्र की बच्ची के बलात्कारियों को फांसी की सजा होगी। वहीं 16 साल लड़कियों के आरोपियों को न्यूतम सजा 20 साल की सुनाई जाएगी।

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नई दिल्ली, 21 अप्रैल: नरेंद्र मोदी कैबिनेट की ढाई घंटे चली बैठक के बाद रेप को लेकर एक ऐतिहासिक अध्यादेश जारी किया गया है। इस अध्यादेश के मुताबिक 12 साल से कम उम्र की बच्ची के बलात्कारियों को फांसी की सजा होगी। वहीं 16 साल तक लड़कियों से रेप करने पर सख्त कानून बनाए जाएंगे। महिला सुरक्षा मोदी सरकार के गले की फांस बन गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेश यात्रा से लौटते ही कैबिनेट की बैठक बुलाई और यह फैसला लिया। अध्यादेश के मुताबिक, 12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप के आरोपियों को मौत की सजा मिलेगी। वहीं 16 साल की लड़की से रेप के आरोपियों को न्यूतम सजा 20 साल की सुनाई जाएगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि रेप के मामले में अब जांच की प्रक्रिया भी काफी तेजी से की जाएगी। इसी के साथ ही देशभर में बलात्कारियों को फांसी की मांग और महिला सुरक्षा की चर्चा पर विराम लग सकता है।  प्रधानमंत्री आवास पर करीब ढाई घंटे तक चली बैठक में पॉक्सो ऐक्ट में संशोधन पर सहमति बनी। केंद्रीय कैबिनेट दल की बैठक खत्म होने के बाद यह फैसला सामने आया है। 

यह भी पढ़ें- विदेश से लौटते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलाई कैबिनेट बैठक, लाएंगे SC/ST एक्ट और POCSO से जुड़े अध्यादेश?

सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी थी कि पोक्सो एक्ट में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिसके मुताबिक 12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार पर फांसी की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। फिलहाल बलात्कार का दोषी पाए जाने पर पोक्सो एक्ट के तहत सात साल से उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती थी। 

उन्नाव और कठुआ में पिछले दिनों हुई रेप की घटनाओं को बाद ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग पूरे देश में उठाई जा रही थी। ऐसे में सरकार बच्चों को यौन अपराधों से पॉक्सो एक्ट में संशोधन किया है। पिछली कानून के अनुसार रेप के अपराध के लिए अधिकतम सजा उम्रकैद है। जबिक न्यूनतम सजा सात साल की जेल है।

बता दें कि राजस्थान सरकार ने इसी साल मार्च में 12 साल तक की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा वाले कानून को मंजूरी दी थी। इसके पहले मध्यप्रदेश ऐसा कानून बनाने वाला पहला राज्य था। 

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