25 सप्ताह की गर्भवती 13 वर्षीय किशोरी का गर्भपात कराने की अनुमति, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का फैसला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 7, 2022 21:27 IST2022-12-07T21:26:24+5:302022-12-07T21:27:27+5:30

दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में अनुमति देने के निर्णयों, गर्भधारण की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम, 1971 और पीड़िता के पिता की लिखित सहमति का हवाला देते हुए अदालत ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बनाकर गर्भपात की अनुमति दे दी। 

Permission abortion 13-year old girl 25 weeks pregnant decision Uttarakhand High Court | 25 सप्ताह की गर्भवती 13 वर्षीय किशोरी का गर्भपात कराने की अनुमति, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का फैसला

न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने अनुमति दी।

Highlightsबालिका का गर्भपात एक मेडिकल बोर्ड की निगरानी में किया जाएगा।न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने अनुमति दी।

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 25 सप्ताह की गर्भवती 13 वर्षीय किशोरी का गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने यह अनुमति इस निर्देश के साथ दी है कि बालिका का गर्भपात एक मेडिकल बोर्ड की निगरानी में किया जाएगा।

यौन उत्पीड़न के कारण गर्भवती हुई बालिका के पिता ने उच्च न्यायालय में दायर याचिका में देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और दून अस्पताल को सर्वोत्तम चिकित्सा प्रक्रिया के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की थी। 

दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में अनुमति देने के निर्णयों, गर्भधारण की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम, 1971 और पीड़िता के पिता की लिखित सहमति का हवाला देते हुए अदालत ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बनाकर गर्भपात की अनुमति दे दी। मामले की प्रगति जांचने के लिए सुनवाई की अगली तारीख नौ दिसंबर तय की गयी है। 

Web Title: Permission abortion 13-year old girl 25 weeks pregnant decision Uttarakhand High Court

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे