पायल तड़वी आत्महत्या मामलाः मुंबई कोर्ट ने रद्द की जेल में बंद आरोपी डॉक्टरों की जमानत याचिका
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: June 24, 2019 15:28 IST2019-06-24T15:28:03+5:302019-06-24T15:28:03+5:30
मुंबई की एक अदालत ने सरकारी अस्पताल में जातिगत टिप्पणियां कर एक जूनियर डॉक्टर को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के आरोप में जेल में कैद तीन डॉक्टरों की जमानत याचिका रद्द कर दी है।

पायल तड़वी (फाइल फोटो)
मुंबई की एक अदालत ने सरकारी अस्पताल में जातिगत टिप्पणियां कर एक जूनियर डॉक्टर को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के आरोप में जेल में कैद तीन डॉक्टरों की जमानत याचिका रद्द कर दी है। भक्ति मेहेरे, हेमा आहूजा और अंकिता खंडेलवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। आरोपियों के वकील आबाद पोंडा ने दलील दी थी कि तीनों डॉक्टरों को तड़वी की जाति के बारे में पता भी नहीं था। उन्हें काम के लिए डांटा था और नुकसान पहुंचाने की कोई मंशा नहीं थी।
इससे पहले पायल तड़वी आत्महत्या मामले में मुंबई कोर्ट ने तीनों आरोपित डॉक्टरों की न्यायिक हिरासत 21 जून तक बढ़ा दी थी। कोर्ट के आदेश पर तीनों डॉक्टरों हेमा आहूजा, अंकिता खंडेलवाल और भक्ति मेहरे ने विरोध जताया और कोर्ट में ही हंगामा खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने चीखते हुए कहा कि वे अब और जेल में नहीं रह सकतीं। उनकी जमानत याचिका पर त्वरित सुनवाई हो।
Payal Tadvi death case: Bail applications of the accused junior doctors Hema Ahuja, Bhakti Mehre and Ankita Khandelwal, rejected by Mumbai Court.
— ANI (@ANI) June 24, 2019
26 वर्षीय पायल तड़वी ने मुंबई के बीएलवाई नायर अस्पताल में अपने कमरे में कथित रूप से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी जिसके बाद इन तीन डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। तीनों डॉक्टरों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। उनके मोबाइल फोन जब्त करके पायल तड़वी के साथ की गई बातचीत पढ़ी गई थी।