उप चुनाव वाले क्षेत्रों से लगे इलाकों में राजनीतिक गतिविधि नहीं करें पार्टियां : निर्वाचन आयोग

By भाषा | Updated: October 21, 2021 19:33 IST2021-10-21T19:33:22+5:302021-10-21T19:33:22+5:30

Parties should not do political activity in areas adjoining by-poll areas: Election Commission | उप चुनाव वाले क्षेत्रों से लगे इलाकों में राजनीतिक गतिविधि नहीं करें पार्टियां : निर्वाचन आयोग

उप चुनाव वाले क्षेत्रों से लगे इलाकों में राजनीतिक गतिविधि नहीं करें पार्टियां : निर्वाचन आयोग

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को राजनीतिक दलों से कहा कि वे उप चुनाव वाले जिलों अथवा क्षेत्रों से सटे इलाकों में ऐसी कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं करें जो उप चुनाव से सीधे तौर पर संबंधित हों।

आयोग ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने के संदर्भ में उसकी ओर से जो दिशानिर्देश दिए गए हैं उनके मुताबिक, यह उन जिलों में लागू होते हैं जिनमें संबंधित विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र आते हैं।

उसने एक परामर्श में कहा, ‘‘यह संज्ञान में आया है कि कुछ राजनीतिक दल/उम्मीदवार उन जिलों/क्षेत्रों से लगे इलाकों में चुनाव प्रचार की गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं जहां उपचुनाव हो रहे हैं।’’

आयोग ने कहा, ‘‘इस संदर्भ में राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उप चुनाव वाले जिलों अथवा क्षेत्रों से सटे इलाकों में ऐसी कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं करें जो उप चुनाव से सीधे तौर पर संबंधित हों।’’

उसने कहा कि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उप चुनाव वाले जिले एवं क्षेत्र से लगे जनपदों में भी आदर्श आचार संहिता और कोविड-19 से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुसरण हो।

निर्वाचन आयोग ने एक अन्य बयान में कहा कि अगर उप चुनाव वाला विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र राज्य की राजधानी अथवा महानगर या नगर निगम के दायरे में होगा तो फिर आदर्श आचार संहिता संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ही लागू होगी।

अन्य मामलों में यह उपचुनाव वाले क्षेत्र से संबंधित संपूर्ण जिले में लागू होगी।

गौरतलब है कि आगामी 30 अक्टूबर को अलग अलग राज्यों की तीन लोकसभा सीटों और 30 विधानसभा सीटों पर उप चुनाव होना है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट, मध्य प्रदेश की खंडवा और दादरा एवं नगर हवेली व दमन दीव लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है।

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Web Title: Parties should not do political activity in areas adjoining by-poll areas: Election Commission

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