उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 30 अप्रैल तक कराए जाएं: उच्च न्यायालय
By भाषा | Updated: February 4, 2021 21:38 IST2021-02-04T21:38:24+5:302021-02-04T21:38:24+5:30

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 30 अप्रैल तक कराए जाएं: उच्च न्यायालय
प्रयागराज, चार फरवरी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में राज्य चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव 30 अप्रैल, 2021 तक करा लिए जाएं।
न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने हाथरस निवासी विनोद उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया।
इसमें याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ई के प्रावधानों के मुताबिक चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग को निर्देश जारी करने और चुनाव होने तक जिला पंचायत के शांतिपूर्ण कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करने का राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की थी।
इससे पूर्व, बुधवार को चुनाव आयोग के वकील ने अदालत के समक्ष चुनाव के कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसे देखने के बाद अदालत ने कहा, “संविधान के आदेश के मुताबिक, पंचायत चुनाव 13 जनवरी, 2021 को या इससे पूर्व करा लिए जाने चाहिए थे।”
अदालत ने कहा, “चुनाव आयोग के निर्वाचन कार्यक्रम से यह चुनाव मई, 2021 में पूरा होता दिख रहा है। प्रथम दृष्टया हम चुनाव आयोग द्वारा दिए गए कार्यक्रम को स्वीकार नहीं कर सकते।
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