लाइव न्यूज़ :

31 दिसंबर से पहले अगर नहीं कराया ये काम, तो इनएक्टिव हो जाएगा पैन कार्ड; जानें यहां

By अंजली चौहान | Updated: December 5, 2025 07:02 IST

PAN-Aadhaar Link:जो लोग समय सीमा तक प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहेंगे, उनका पैन 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आयकर दाखिल करने, कर रिफंड, बैंकिंग लेनदेन और निवेश संबंधी गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

Open in App

PAN-Aadhaar Link:पैन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है। और इसे अपडेट रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपने PAN को आधार से लिंक नहीं किया है, तो शायद जल्दी करने का समय आ गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत 31 दिसंबर, 2025 तक कुछ खास कैटेगरी के PAN होल्डर्स के लिए आधार-PAN लिंकिंग ज़रूरी कर दी गई है।

जो लोग डेडलाइन तक यह प्रोसेस पूरा नहीं कर पाते हैं, उनका PAN 1 जनवरी, 2026 से इनऑपरेटिव हो जाएगा, जिससे इनकम टैक्स फाइलिंग, टैक्स रिफंड, बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी एक्टिविटीज़ में रुकावट आ सकती है।

PAN को आधार से किसे लिंक करना है?

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA(2A) के अनुसार, आधार-PAN लिंकिंग उन सभी लोगों के लिए ज़रूरी है जिन्हें 1 जुलाई, 2017 को या उससे पहले PAN अलॉट हुआ था, और जो आधार नंबर पाने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें टैक्सपेयर्स, इन्वेस्टर्स और कोई भी व्यक्ति शामिल है जो हाई-वैल्यू या KYC-बेस्ड फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन करता है। इनऑपरेटिव PAN से सर्विसेज़ रुक सकती हैं, ज़्यादा TDS/TCS डिडक्शन हो सकता है, और रिटर्न प्रोसेस नहीं हो सकते हैं।

यह नियम उन सभी पर लागू होता है जो:

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं

-बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट ट्रांज़ैक्शन करते हैं

-स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या हाई-वैल्यू ट्रांज़ैक्शन करते हैं

अगर PAN-आधार लिंकिंग नहीं की जाती है, तो PAN इनऑपरेटिव हो जाएगा और आप कई फाइनेंशियल सर्विसेज़ का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके PAN पाने वालों के लिए खास डेडलाइन

CBDT ने सबसे पहले 3 अप्रैल, 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था।

इसके मुताबिक, जिन लोगों ने आधार नंबर के बजाय आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके PAN लिया है, उन्हें अब 31 दिसंबर, 2025 तक अपने PAN को अपने असली आधार नंबर से लिंक करना होगा।

अगर लिंकिंग समय पर पूरी नहीं होती है, तो PAN 1 जनवरी, 2026 से इनऑपरेटिव हो जाएगा।

इस समय के अंदर लिंक पूरा करने पर कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं लगेगी।

दूसरे PAN होल्डर्स के लिए, Rs 1,000 फीस (सेक्शन 234H के तहत) पहले की तरह लागू रहेगी।

अगर आपका PAN इनऑपरेटिव हो जाए तो क्या होगा? गंभीर असरइनऑपरेटिव PAN का मतलब है कि आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ लगभग रुक जाएंगी। इसका असर इस तरह होगा:

ITR फाइलिंग नामुमकिन हो जाएगी

आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, और टैक्स रिफंड प्रोसेस नहीं होंगे।

ज़्यादा TDS/TCS कटेगा

अगर आपका PAN अवेलेबल नहीं है या इनऑपरेटिव है, तो आपको सेक्शन 206AA और 206CC के तहत ज़्यादा TDS/TCS डिडक्शन का सामना करना पड़ेगा।

फॉर्म 15G/15H एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे

सीनियर सिटिज़न्स और सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को मिलने वाली राहतें बंद हो सकती हैं।

KYC फेलियर—बैंक और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज़ रुक सकती हैं

बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, और स्टॉक ट्रेडिंग—सभी फ्रीज़ हो सकते हैं।

रिफंड रोक दिए जाएंगे

इनऑपरेटिव PAN पर रिफंड जारी नहीं किए जाएंगे, और इंटरेस्ट मिलने की संभावना भी कम हो जाएगी।

रीएक्टिवेट करने पर पेनल्टी

अपने PAN को रीएक्टिवेट करने के लिए 1,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी और एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है।

PAN-आधार कैसे लिंक करें? आसान प्रोसेस

सरकार ने PAN-आधार लिंकिंग को आसान बना दिया है:

-इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं

-“Link Aadhaar” पर क्लिक करें (लॉगिन की ज़रूरत नहीं)

-अपना PAN, आधार और नाम डालें

-OTP डालें

-अगर आप पिछली डेडलाइन चूक गए हैं, तो e-Pay Tax के ज़रिए 1,000 रुपये की फीस पे करें

-लिंक रिक्वेस्ट सबमिट करें

-लिंक स्टेटस आमतौर पर 3–5 दिनों में पोर्टल पर अपडेट हो जाता है।

अगर आपका PAN पहले से इनऑपरेटिव है तो क्या करें?

घबराएं नहीं। आप इसे ऐसे दोबारा चालू कर सकते हैं:

-इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं

-ई-पे टैक्स के ज़रिए 1,000 रुपये की पेनल्टी भरें

-पैन-आधार लिंकिंग पूरी करें

-पैन 30 दिनों के अंदर फिर से चालू हो जाएगा।

इस दौरान कोई भी बड़ा ट्रांज़ैक्शन शुरू न करें, क्योंकि KYC वेरिफ़िकेशन फ़ेल हो सकता है।

नतीजा: 31 दिसंबर, 2025 की डेडलाइन बहुत ज़रूरी है।

पैन-आधार लिंक न करने का नुकसान सिर्फ़ पेनल्टी नहीं है—यह आपकी पूरी फ़ाइनेंशियल एक्टिविटी रोक सकता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपने पैन को अपने आधार एनरोलमेंट ID के साथ इस्तेमाल किया है, तो यह आपके लिए आखिरी मौका है। अपने फ़ाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रखें, अपनी बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट को नुकसान न होने दें। 31 दिसंबर, 2025 से पहले पैन-आधार लिंकिंग पूरी कर लें।

टॅग्स :पैन कार्डआधार कार्डभारत
Open in App

संबंधित खबरें

भारतDelhi Traffic Advisory: पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इन रास्तों पर जाने की मनाही; चेक करें

विश्वअड़चनों के बीच रूस के साथ संतुलन साधने की कवायद

विश्वलेफ्ट और राइट में उलझा यूरोप किधर जाएगा?

भारतSIR Update 2025: वोटर लिस्ट में कैसे चेक करें अपना E-EPIC नंबर और नाम, इन स्टेप्स को करें फॉलो

भारतPM Modi–Putin Private Dinner: मुगलई खाने से लेकर कश्मीरी क्लासिक्स तक, रूसी राष्ट्रपति को पिछली यात्राओं के दौरान क्या परोसा गया था

भारत अधिक खबरें

भारतहवाई यात्रियों की परेशानियों का जिम्मेदार कौन?

भारतVIDEO: पीएम मोदी और पुतिन दिल्ली एयरपोर्ट से मुंबई नंबर प्लेट वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर में एक साथ बैठे

भारत'अमित शाह ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन का आधार तैयार करने के लिए SIR का इस्तेमाल किया', ममता बनर्जी ने लगाया आरोप

भारतVIDEO: वाशिंगटन के साथ 'ठंडे' रिश्तों के बीच, पीएम मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को गर्मजोशी से लगाया गले

भारतUP: ट्रैफिक रूल्स तोड़ने में नोएडा पहले और लखनऊ दूसरे स्थान पर, राज्य में दस माह में 1.27 करोड़ लोगों का चालन, इनमें एक भी पुलिसवाला नहीं