महिला आरक्षण विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद बोले चिदंबरम- यह एक चुनावी जुमला है

By मनाली रस्तोगी | Published: September 30, 2023 09:14 AM2023-09-30T09:14:54+5:302023-09-30T09:15:46+5:30

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण की मांग वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

P Chidambaram comments after Women's Reservation Bill gets President's nod | महिला आरक्षण विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद बोले चिदंबरम- यह एक चुनावी जुमला है

फाइल फोटो

नई दिल्ली:महिला आरक्षण विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने शुक्रवार को केंद्र पर कटाक्ष किया और इस विधेयक को एक भ्रम बताया क्योंकि यह कानून भले ही बन गया हो लेकिन कई वर्षों तक यह वास्तविकता नहीं बनेगा।

चिदंबरम ने ट्वीट किया, "सरकार ने दावा किया है कि महिला आरक्षण विधेयक 'कानून' बन गया है। विधेयक भले ही कानून बन गया हो लेकिन कई वर्षों तक यह कानून हकीकत नहीं बनेगा।" 

उन्होंने आगे लिखा, "ऐसे कानून का क्या फायदा जो कई वर्षों तक लागू नहीं किया जाएगा, निश्चित रूप से 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले नहीं? कानून एक चिढ़ाने वाला भ्रम है, पानी के कटोरे में चंद्रमा का प्रतिबिंब या आकाश में एक पाई। जैसा कि कई लोगों ने कहा है कि यह विधेयक एक चुनावी जुमला है।"

शुक्रवार को जारी कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति मुर्मू ने उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करता है। महिला आरक्षण विधेयक या नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को आधिकारिक तौर पर संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम के रूप में जाना जाएगा।

हालांकि, आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कोटा 15 साल तक जारी रहेगा और संसद बाद में लाभ की अवधि बढ़ा सकती है। जबकि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की महिलाओं के लिए कोटा के भीतर कोटा है, विपक्ष ने मांग की थी कि इसका लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) तक बढ़ाया जाए।

18-22 सितंबर तक संसद के एक विशेष सत्र के दौरान, 19 सितंबर को नए संसद भवन में अपना संचालन स्थानांतरित करने के बाद संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था।

Web Title: P Chidambaram comments after Women's Reservation Bill gets President's nod

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