सोन चिरैया को बचाने के लिए भूमिगत तार डालने के आदेश दिए जा सकते हैं: न्यायालय
By भाषा | Updated: March 15, 2021 23:29 IST2021-03-15T23:29:15+5:302021-03-15T23:29:15+5:30

सोन चिरैया को बचाने के लिए भूमिगत तार डालने के आदेश दिए जा सकते हैं: न्यायालय
नयी दिल्ली, 15 मार्च लुप्तप्राय सोन चिरैया की करंट लगने से मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह इस पक्षी को बचाने के लिए राजस्थान और गुजरात में बिजली की ''लो टेंशन'' तारों को भूमिगत करने और कुछ स्थानों पर ''बर्ड डायवर्टर'' लगाने के आदेश जारी कर सकता है।
मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से भी इस मामले में उनका रुख जानना चाहा कि हाई टेंशन तारों को भूमिगत करना संभव नहीं है और लो टेंशन तारों के संबंध में यह किया जा सकता है।
अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने पीठ से कहा, '' अब तक हाई टेंशन तारों को भूमिगत करना संभव नहीं था लेकिन लो टेंशन तारों को भूमिगत किया जा सकता है।''
सोन चिरैया को 'द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड', 'बस्टर्ड' और 'गोडावण' भी कहते हैं।
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