आप नेता संजय सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का दिया आदेश, जानें क्या मामला?

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 20, 2024 20:44 IST2024-08-20T20:38:06+5:302024-08-20T20:44:17+5:30

खराब बिजली आपूर्ति के विरोध में 19 जून 2001 को सुलतानपुर के सब्जी मंडी इलाके के पास पूर्व सपा विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया था। इसमें संजय सिंह के साथ पूर्व पार्षद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष और सुभाष चौधरी ने भी हिस्सा लिया था।

Order given to arrest AAP leader Sanjay Singh and present him in court, know what is the matter? | आप नेता संजय सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का दिया आदेश, जानें क्या मामला?

आप नेता संजय सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का दिया आदेश, जानें क्या मामला?

सुलतानपुर (उप्र): आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राज्यसभा सांसद और आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को गिरफ्तार कर 28 अगस्त को अदालत में पेश होने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 23 साल पुराने मामले में सुलतानपुर (यूपी) की कोर्ट ने मंगलवार को दिया। 

मामले में कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह और सपा के नेता अनूप संडा के पेशी पर नहीं आने पर कड़ी आपत्ति जताई और स्थानीय पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर सुनवाई की अगली तारीख 28 अगस्त को अदालत में पेश करने का आदेश दिया। 

सांसद /विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने सिंह, संडा और अन्य के खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को भी बरकरार रखा। एक न्यायिक अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ''अदालत ने पुलिस को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर 28 अगस्त तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है।” 

संजय सिंह के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि सिंह, संडा और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ गत 13 अगस्त को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। उस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। उन्होंने बताया कि सिंह और संडा की जमानत याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में दाखिल की गई हैं जिस पर 22 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। 

खराब बिजली आपूर्ति के विरोध में 19 जून 2001 को सुलतानपुर के सब्जी मंडी इलाके के पास पूर्व सपा विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया था। इसमें संजय सिंह के साथ पूर्व पार्षद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष और सुभाष चौधरी ने भी हिस्सा लिया था। इन सभी के खिलाफ कोतवाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। 

विशेष न्यायाधीश योगेश यादव ने 11 जनवरी 2023 को संजय सिंह समेत सभी छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन महीने कैद की सजा सुनाई थी। सांसद/विधायक अदालत ने पिछली नौ अगस्त को छह लोगों को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। ऐसा न करने पर सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। 

खबर- पीटीआई भाषा इनपुट के साथ 

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