पंजाब में पूर्ण टीकाकरण करवा चुके या आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट वालों को ही मिलेगा प्रवेश

By भाषा | Updated: August 14, 2021 17:11 IST2021-08-14T17:11:17+5:302021-08-14T17:11:17+5:30

Only those who have got complete vaccination or RT-PCR negative report in Punjab will get admission | पंजाब में पूर्ण टीकाकरण करवा चुके या आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट वालों को ही मिलेगा प्रवेश

पंजाब में पूर्ण टीकाकरण करवा चुके या आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट वालों को ही मिलेगा प्रवेश

चंडीगढ़, 14 अगस्त पंजाब सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि सोमवार से राज्य में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की इजाजत दी जाएगी जिनका कोविड-19 रोधी पूर्ण टीकाकरण हो चुका है या फिर जिनके पास आरटी-पीसीआर रिपोर्ट है जिसमें संक्रमण नहीं होने की पुष्टि हुई हो।

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने यहां कोविड समीक्षा बैठक के बाद ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

आधिकारिक वक्तव्य के मुताबिक, सिंह ने हिमाचल प्रदेश तथा देश के अन्य हिस्सों में संक्रमण दर पर चिंता जताई जिसकी वजह से संभवत: पंजाब में भी पिछले हफ्ते संक्रमण दर बढ़कर 0.2 फीसदी हो गई।

उन्होंने पहले से लागू प्रतिबंधों के अलावा नए प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए चेतावनी दी कि कैम्ब्रिज के एक अध्ययन में यह अनुमान जताया गया है कि अगले 64 दिनों में मामले दोगुने होने की आशंका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पाबंदियां पंजाब में सड़क, रेल और हवाई मार्ग से प्रवेश करने वाले सभी लोगों पर लागू होंगी। स्कूलों में कोरोना वायरस के मामले सामने आने की खबरों पर सिंह ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में वे शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मी ही जा सकेंगें जिनका पूर्ण टीकाकरण हो चुका है या फिर जो हाल में कोविड से उबरे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी सभी बच्चों के पास उपलब्ध रहेगा।

पंजाब में नौ अगस्त से, सरकारी स्कूलों में 41 विद्यार्थी और एक कर्मचारी संक्रमित पाया गया है। उन्होंने आगे टीकाकरण के लिए शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को प्राथमिकता देने का आदेश दिया।

स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने शिक्षकों और स्कूल के अन्य कर्मचारियों को दूसरी खुराक शीघ्र देने के लिए दो खुराक के बीच के अंतर को कम करने का सुझाव दिया।

मुख्यमंत्री ने हर दिन स्कूलों से विद्यार्थियों और कर्मचारियों के कम से कम 10,000 नमूने जांच के वास्ते एकत्र करने का भी आदेश दिया।

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