तमिलनाडु में एचआर एंड सीई के संस्थानों में केवल हिंदू ही नियुक्त किये जा सकते हैं: महाधिवक्ता
By भाषा | Updated: October 22, 2021 20:41 IST2021-10-22T20:41:18+5:302021-10-22T20:41:18+5:30

तमिलनाडु में एचआर एंड सीई के संस्थानों में केवल हिंदू ही नियुक्त किये जा सकते हैं: महाधिवक्ता
चेन्नई, 22 अक्टूबर तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय से कहा कि राज्य हिंदू धर्म एवं परमार्थ दान विभाग (एचआर एंड सीई) द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में अध्यापन एवं गैर अध्यापन पदों पर नियुक्ति के लिए केवल हिंदू ही पात्र हैं।
महाधिवक्ता आर षणमुगमसुंदरम ने आज यह बात तब कही जब न्यायमूर्ति सी श्रवणन एक मुस्लिम युवक की रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। युवक ने नियुक्ति से संबंधित प्रावधान को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
सुहैल की याचिका में 13 अक्टूबर को एक तमिल दैनिक अखबार में छपे उस रोजगान विज्ञापन को खारिज करने का अनुरोध किया गया जिसमें कोलाथुर में हाल में शुरू किये गये श्री कपालीश्वर आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में अध्यापन एवं गैर अध्यापन पदों पर नियुक्ति के लिए केवल हिंदुओं से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत से प्रशासन को कार्यालय सहायक के पद के लिए उसे भी प्रतिस्पर्धा में शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि एचआर एंड सीई को ऐसी कोई शर्त थोपने का हक नहीं है कि किसी अन्य धर्म का व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि भारतीय नागिरक एवं तमिलनाडु का वासी होने के नाते वह संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत सुरक्षा का हकदार है और ये अनुच्छे सरकारी रोजगार के मामलों में बराबरी का मौका देते हैं।
महाधिवक्ता ने कहा कि एचआर एंड सीई कानून में इस बात का प्रावधान है कि उसके शैक्षणिक संस्थानों में बस हिंदू ही नियुक्त किये जाने चाहिए और दूसरी बात कि नियक्ति प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।
अदालत ने महाधिवक्ता को विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया एवं मामले की अगली सुनवाई की तारीख दो सप्ताह के बाद की रखी।
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