बंगाल में नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल की सजा
By भाषा | Updated: March 31, 2021 22:38 IST2021-03-31T22:38:40+5:302021-03-31T22:38:40+5:30

बंगाल में नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल की सजा
सूरी (पश्चिम बंगाल), 31 मार्च पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की एक अदालत ने 2019 में एक सात साल की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को बुधवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय सेनगुप्ता ने जगन मर्डी को भारतीय दंड संहिता और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण कानून (पॉक्सो) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया।
अदालत ने राज्य सरकार को पीड़ित को दो लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
मर्डी चार अप्रैल 2019 को जिले के बोलपुर कस्बे के निकट अपने गांव में पड़ोस में रहने वाली लड़की को बहलाकर सुनसान जगह पर ले गया और उसका बलात्कार किया।
कक्षा दो में पढ़ने वाली लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बीरभूम और पूर्व वर्धमान जिलों के अस्पतालों में लंबे समय तक उसका इलाज चला था। इस मामले में कुल 16 लोगों से गवाह के रूप में पूछताछ की गई।
लड़की की मां ने कहा कि उसे अदालत के फैसले से खुशी हुई।
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