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अनाज, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू अब नहीं रही जरूरी चीजें, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी

By भाषा | Updated: September 22, 2020 14:23 IST

संसद ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) बिल पास हो गया है। बिल पास होने के बाद अब अनाज, दलहन, आलू, प्याज, खाद्य तेल जैसी चीजें आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं होंगी। लोकसभा इसे 15 सितंबर को ही पारित कर चुकी है।

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ठळक मुद्देराज्यसभा ने इससे संबंधित आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे 15 सितंबर को ही पारित कर चुकी है। यह विधेयक कानून बनने के बाद इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा। इस विधेयक का मकसद निजी निवेशकों की कुछ आशंकाओं को दूर करना है।

नई दिल्लीः संसद ने अनाज, तिलहनों, खाद्य तेलों, प्याज एवं आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी।

राज्यसभा ने इससे संबंधित आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे 15 सितंबर को ही पारित कर चुकी है। यह विधेयक कानून बनने के बाद इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा। इस विधेयक का मकसद निजी निवेशकों की कुछ आशंकाओं को दूर करना है।

व्यापारियों को अपने कारोबारी गतिविधियों में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेप को लेकर चिंताएं बनी रहती हैं। सरकार पहले ही कह चुकी है कि उत्पादन, उत्पादों को जमा करने, आवागमन, वितरण एवं आपूर्ति की स्वतंत्रता से बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा तथा कृषि क्षेत्र में निजी एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा।

स्टॉक की सीमा थोपने से कृषि क्षेत्र में निवेश में अड़चनें आ रही हैं

विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए उपभोक्ता मामलों तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे ने कहा कि कानून के जरिये स्टॉक की सीमा थोपने से कृषि क्षेत्र में निवेश में अड़चनें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि साढ़े छह दशक पुराने इस कानून में स्टॉक रखने की सीमा राष्ट्रीय आपदा तथा सूखे की स्थिति में मूल्यों में भारी वृद्धि जैसे आपात हालात उत्पन्न होने पर ही लागू की जाएगी।

विधेयक में प्रसंस्करणकर्ताओं और मूल्यवर्द्धन करने वाले पक्षों को स्टॉक सीमा से छूट दी गयी है। दानवे ने कहा कि इस कदम से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा तथा अधिक भंडारण क्षमता सृजित होने से फसलों की कटाई पश्चात होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘यह संशोधन किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों के पक्ष में है।’’ विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के गोपाल नारायण सिंह ने कहा कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ेगा तथा कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा।

इन सब प्रावधानों से किसानों को लाभ मिलेगा

उन्होंने कहा कि इन सब प्रावधानों से किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों के हितों और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के प्रावधानों से किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

अन्नाद्रमुक के एस आर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि सरकार जो संशोधन लेकर आयी है उससे आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। बीजद के अमर पटनायक ने सरकार ने आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन के बावजूद सावर्जनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकारी एजेंसियों द्वारा किसानों से उनके उत्पादों की खरीद को जारी रखा गया है।

इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, वे निर्मूल साबित हो गयीं। जद(यू) के रामचंद्र प्रसाद सिंह ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके प्रावधान आज के कृषि क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाये गये। उन्होंने कहा कि इससे भंडारण एवं कोल्ड स्टोरेज के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।

तेलुगु देशम पार्टी के रवीन्द्रकुमार ने सरकार को इस मामले में सतर्क रवैया अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि इस विधेयक के प्रावधान से कहीं बाजार हावी न हो जाए और ऐसे में किसानों को कम दाम मिलेंगे। टीएमसी (एम) के जी के वासन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि आवश्यक वस्तुओं के भंडारण की अनुमति देने से इन वस्तुओं की कालाबाजारी की आशंका उत्पन्न हो सकती है।

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