सड़कों, सार्वजनिक पार्किंग स्थलों और अन्य स्थानों से लावारिस वाहनों को यथाशीघ्र हटाएं अधिकारीः कोर्ट
By भाषा | Updated: October 1, 2019 18:38 IST2019-10-01T18:38:12+5:302019-10-01T18:38:12+5:30
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा कि लावारिस वाहनों के संबंध में अधिकारियों को संबंधित कानूनों और नीतियों के अनुसार उनकी नीलामी या पंजीकरण निरस्त करने जैसी कार्रवाई करने की अनुमति दी जाती है।

अदालत ने एक जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश जारी किया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार के अधिकारियों को सड़कों, सार्वजनिक पार्किंग स्थलों और अन्य स्थानों से लावारिस वाहनों को यथाशीघ्र हटाने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा कि लावारिस वाहनों के संबंध में अधिकारियों को संबंधित कानूनों और नीतियों के अनुसार उनकी नीलामी या पंजीकरण निरस्त करने जैसी कार्रवाई करने की अनुमति दी जाती है।
पीठ ने कहा कि जिस मामले में किसी सक्षम अदालत या न्यायाधिकरण से स्थगन लिया गया है उस मामले में वाहनों को हटाने से पहले काफी सावधानी बरती जानी चाहिए। अदालत ने एक जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश जारी किया।
इस याचिका में दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गयी है कि वह उन वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दें जिन्हें स्थायी रूप से यूं ही छोड़ दिया जाता है और जो उपयोग में नहीं लाये जाने की स्थिति में होते हैं और जिन्हें विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर लावारिस स्थिति में छोड़ दिया जाता है।
उमेश शर्मा नामक एक व्यक्ति ने याचिका दायर कर अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की थी कि ऐसे वाहनों को हटाया जाए एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें शहर में फुटपाथ या पैदल चलने-फिरने की जगह पर खड़ा नहीं किया जाए ।