ओडिशा: विधायक के खिलाफ सतर्कता विभाग की जांच के लोकायुक्त के आदेश को उच्च न्यायालय ने रद्द किया

By भाषा | Updated: February 3, 2021 23:07 IST2021-02-03T23:07:23+5:302021-02-03T23:07:23+5:30

Odisha: The High Court quashed the order of the Lokayukta to investigate the vigilance department against the MLA | ओडिशा: विधायक के खिलाफ सतर्कता विभाग की जांच के लोकायुक्त के आदेश को उच्च न्यायालय ने रद्द किया

ओडिशा: विधायक के खिलाफ सतर्कता विभाग की जांच के लोकायुक्त के आदेश को उच्च न्यायालय ने रद्द किया

कटक, तीन फरवरी ओडिशा उच्च न्यायालय ने गोपालपुर से विधायक प्रदीप कुमार पाणिग्रही के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सतर्कता जांच के लोकायुक्त के आदेश को बुधवार को रद्द कर दिया।

पाणिग्रही की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पितांबर आचार्य ने कहा कि अदालत ने विधायक द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने निर्णय में कहा कि इस प्रकार का निर्देश अस्वीकार्य है क्योंकि सतर्कता विभाग लोकायुक्त के समक्ष याचिकाकर्ता है और शिकायतकर्ता अर्ध-न्यायिक मामले में जांचकर्ता नहीं हो सकता।

लोकायुक्त ने पिछले साल दिसंबर में सतर्कता विभाग को पाणिग्रही के खिलाफ प्रारंभिक जांच का निर्देश देते हुए दो महीने में रिपोर्ट दाखिल करने के लिये कहा था।

लोकायुक्त ने यह निर्देश सतर्कता विभाग में डीएसपी रैंक के अधिकारी की शिकायत पर दिया था।

डीएसी ने सतर्कता अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर विधायक के खिलाफ लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दी थी। राज्य में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल ने ''जन-विरोधी गतिविधियों'' के आरोप में पाणिग्रही को प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया था।

पाणिग्रही ने लोकायुक्त के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त उनके मौलिक अधिकारों का हनन है।

आचार्य ने कहा, ''लोकायुक्त की कार्रवाई भी ओडिशा लोकायुक्त अधिनियम 2014 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

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Web Title: Odisha: The High Court quashed the order of the Lokayukta to investigate the vigilance department against the MLA

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