केंद्रीय व राज्य हज कमेटियों के गठन के लिए दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस

By भाषा | Updated: December 3, 2021 21:50 IST2021-12-03T21:50:45+5:302021-12-03T21:50:45+5:30

Notice to the Center on the petition filed for the formation of Central and State Haj Committees | केंद्रीय व राज्य हज कमेटियों के गठन के लिए दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस

केंद्रीय व राज्य हज कमेटियों के गठन के लिए दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस

नयी दिल्ली, तीन दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने हज कमेटी कानून 2002 के प्रावधानों के तहत केंद्र और राज्य हज कमेटियां बनाने का आग्रह करने वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति एस ए नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने केंद्र, विदेश मंत्रालय, भारतीय हज कमेटी और अन्य को नोटिस जारी कर छह हफ्ते में जवाब देने को कहा।

केंद्रीय हज कमेटी के पूर्व सदस्य हाफीज़ नौशाद अहमद आज़मी ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर दलील दी है कि केंद्र और राज्य, हज कमेटी अधिनियम 2002 के सख्त प्रावधान का पालन करने में विफल रहे हैं और कमेटियों को नियुक्त करने में नाकाम रहे हैं।

याचिका में 2002 के अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है, खासकर केंद्रीय व राज्य हज कोषों के उचित इस्तेमाल के संबंध में।

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Web Title: Notice to the Center on the petition filed for the formation of Central and State Haj Committees

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