अभी भारत नहीं आएगा विजय माल्या, ब्रिटेन ने कहा-प्रत्यर्पित करने की समय सीमा तय नहीं कर सकते

By भाषा | Published: July 23, 2020 06:34 PM2020-07-23T18:34:07+5:302020-07-23T18:34:33+5:30

धन शोधन और धोखाधड़ी के आरोपों में मुकदमे का सामना करने के लिये भारत प्रत्यर्पित किये जाने के खिलाफ ब्रिटिश उच्चतम न्यायालय में अपनी अपील में माल्या को नाकामी हाथ लगी थी।

No timeline for Vijay Mallya’s extradition to India, says UK envoy | अभी भारत नहीं आएगा विजय माल्या, ब्रिटेन ने कहा-प्रत्यर्पित करने की समय सीमा तय नहीं कर सकते

विजय माल्या पिछले चार सालों से ब्रिटेन में रह रहा है (लोकमत फाइल फोटो)

Highlightsब्रिटेन के शीर्ष न्यायालय का निर्णय 64 वर्षीय माल्या के लिये एक तगड़ा झटका था। उल्लेखनीय है कि विजय माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में है।

भारत में नियुक्त ब्रिटिश उच्चायुक्त सर फिलिप बार्टन ने कहा कि ब्रिटेन की सरकार भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकती है। हालांकि, यह अपराधियों को राष्ट्रीय सीमा पार कर न्याय से बच कर नहीं भागने देने के लिये कटिबद्ध है। ऑनलाइन प्रेस वार्ता में जब उनसे यह पूछा गया कि क्या माल्या ने ब्रिटेन में शरण मांगी है, इस पर उच्चायुक्त ने कहा कि उनकी सरकार इस तरह के मुद्दों पर कभी टिप्पणी नहीं करती।

बार्टन ने कहा, ‘‘ब्रिटेन की सरकार और अदालतें लोगों के दूसरे देश भागने से रोकने की अपनी भूमिका से बखूबी वाकिफ हैं। हम सभी किसी भी मामले में अपनी भूमिका को लेकर यह सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध हैं कि राष्ट्रीय सीमाएं पार कर अपराधी न्याय के दायरे से नहीं बच निकलें। ’’

उन्होंने कहा कि माल्या का प्रत्यर्पण एक जारी कानूनी मामला है और ब्रिटेन की सरकार का इस पर कोई नया निर्णय नहीं है। साथ ही, नवनियुक्त उच्चायुक्त ने यह भी कहा कि ब्रिटेन की सरकार इस बात से वाकिफ है कि यह मामला भारत के लिये कितना महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने भारत ने कहा था कि उसने ब्रिटेन से अनुरोध किया है कि वह माल्या के शरण मांगने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं करे क्योंकि इस देश में उसे प्रताड़ित किये जाने के लिये कोई आधार नहीं है। ब्रिटेन सरकार ने यह संकेत दिया था कि माल्या को निकट भविष्य में भारत प्रत्यर्पित किये जाने की संभावना बहुत कम है। यह भी कहा था कि एक कानूनी मुद्दा है, जिसे उसके प्रत्यर्पण की व्यवस्था किये जा सकने से पहले हल किये जाने की जरूरत है।

ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता ने यहां कहा कि पिछले महीने एक कानूनी मुद्दा था , जिसका हल माल्या के प्रत्यर्पण की व्यवस्था किये जा सकने से पहले किये जाने की जरूरत है। अधिकारी ने कहा, ‘‘ब्रिटेन के कानून के मुताबिक इस मुद्दे के हल होने तक प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता। यह मुद्दा गोपनीय है और हम इस बारे में और अधिक नहीं बता सकते। हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि इस मुद्दे का हल होने में कितन लंबा समय लगेगा।’’

Web Title: No timeline for Vijay Mallya’s extradition to India, says UK envoy

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