Delhi: बढ़ते प्रदूषण का असर, दिल्ली में अब 2 चीजें परमानेंट बैन; जानें दिल्लीवासियों पर क्या होगा असर?
By अंजली चौहान | Updated: December 28, 2025 08:43 IST2025-12-28T08:40:19+5:302025-12-28T08:43:41+5:30
Delhi Pollution:दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि अगले आदेश तक वैध पीयूसीसी के बिना वाहनों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।

Delhi: बढ़ते प्रदूषण का असर, दिल्ली में अब 2 चीजें परमानेंट बैन; जानें दिल्लीवासियों पर क्या होगा असर?
Delhi Pollution:दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP)-4 के तहत दो मुख्य प्रतिबंध अब दिल्ली में "स्थायी रूप से" लागू कर दिया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि ये प्रतिबंध वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए अनिवार्य पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) और राजधानी के बाहर से आने वाले नॉन-भारत स्टेज VI (BS6) वाहनों के प्रवेश पर रोक से संबंधित हैं।
रविवार को राजधानी में हवा की गुणवत्ता "गंभीर" श्रेणी के करीब रही, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के समीर ऐप के अनुसार सुबह 6 बजे ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 391 था। 400 से ऊपर के AQI रीडिंग को "गंभीर" श्रेणी में रखा जाता है।
क्या है ये स्थायी प्रतिबंध
इस फैसले की घोषणा करते हुए, सिरसा ने कहा कि अगले आदेश तक वैध PUCC के बिना वाहनों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद पहले ही इस फैसले को अधिसूचित कर दिया था, जिससे सभी वाहन मालिकों के लिए वैध सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य हो गया था।
#WATCH | दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "अब से ये तय किया गया है कि जो GRAP-4 के तहत पाबंदियां थीं, उसमें से हमने दो पाबंदियों को स्थायी कर दिया गया है। पहला PUCC को। कहीं पर भी आपको बिना PUCC सर्टिफिकेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा... भारत स्टेज VI (BS6)… pic.twitter.com/wE27RCd1Lh
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 27, 2025
सिरसा ने कहा, "अब से, यह तय किया गया है कि GRAP-4 के तहत प्रतिबंधों में से, हमने दो प्रतिबंधों को स्थायी कर दिया है। पहला है PUCC। अगले आदेश तक आपको PUCC सर्टिफिकेट के बिना कहीं भी पेट्रोल नहीं मिलेगा।"
PUC सर्टिफिकेट का मतलब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है जो राष्ट्रीय राजधानी में अधिकृत PUC केंद्रों पर वाहनों के साधारण एमिशन चेक के बाद जारी किए जाते हैं।
नॉन-BS6 वाहनों को दिल्ली में प्रवेश से रोका गया
दूसरा GRAP-4 प्रतिबंध जो अब अनिश्चित काल तक जारी रहेगा, वह उन वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है जो BS6 एमिशन मानकों को पूरा नहीं करते हैं।
BS6 नवीनतम भारत स्टेज (BS) एमिशन मानकों को संदर्भित करता है जिसका अर्थ है वाहनों द्वारा जारी वायु प्रदूषकों पर कानूनी सीमाएं। सीधे शब्दों में कहें तो, भारत स्टेज या BS मानदंड तय करते हैं कि कोई वाहन कितना साफ या प्रदूषित हो सकता है। दिल्ली के बाहर से आने वाले जो वाहन भारत स्टेज VI (BS6) से नीचे हैं, उन पर भी दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगेगा।
VIDEO | Delhi: Environment Minister Manjinder Singh Sirsa says, "From now on, out of the GRAP-4 restrictions, two restrictions have been made permanent. Within Delhi, a PUC certificate will be mandatory throughout the year, you will not get fuel anywhere without a pollution… pic.twitter.com/V11OyZX49E
— Press Trust of India (@PTI_News) December 27, 2025
मंत्री ने दोहराया कि वाहनों से होने वाला उत्सर्जन राजधानी में वायु प्रदूषण के स्तर में एक प्रमुख योगदानकर्ता बना हुआ है।
उन्होंने कहा, "वैध PUC सर्टिफिकेट के बिना वाहन चलाना दिल्ली की हवा के खिलाफ अपराध करने से कम नहीं है।"
1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद भारत में बेची और रजिस्टर की गई सभी नई कारें BS6-कम्प्लायंट हैं।