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निर्भया मामला: एमएचए ने दोषी की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की

By भाषा | Updated: December 7, 2019 05:45 IST

निर्भया की मां ने भी राष्ट्रपति कोविंद को पत्र लिख कर दोषी की दया याचिका को खारिज करने की मांग की है। सात साल पुराने निर्भया मामले में यह तेजी उस वक्त आई जब हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के चार आरोपी शुक्रवार सुबह मुठभेड़ में मारे गए।

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ठळक मुद्देनिर्भया सामूहिक बलात्कार मामले में एक दोषी की दया याचिका खारिज करने की दिल्ली सरकार की सिफारिश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दी है सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले में एक दोषी की दया याचिका खारिज करने की दिल्ली सरकार की सिफारिश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दी है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। निर्भया की मां ने भी राष्ट्रपति कोविंद को पत्र लिख कर दोषी की दया याचिका को खारिज करने की मांग की है।

सात साल पुराने निर्भया मामले में यह तेजी उस वक्त आई जब हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के चार आरोपी शुक्रवार सुबह मुठभेड़ में मारे गए। सूत्रों ने बताया कि निर्भया मामले में दोषी की फाइल राष्ट्रपति के पास विचारार्थ और अंतिम निर्णय के लिए भेजी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय ने निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले में एक दोषी की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश करने वाली फाइल में टिप्पणी भी की है।

मामले के दोषियों में शामिल विनय शर्मा 23 वर्षीय छात्रा से बलात्कार और उसकी हत्या मामले में मौत की सजा का सामना कर रहा है। गौरतलब है कि निर्भया सामूहिक बलात्कार की घटना 16 दिसंबर 2012 को हुई थी। चोटों के चलते बाद में उसकी मौत हो गई थी। इस बर्बर घटना से राष्ट्रव्यापी रोष की लहर छा गई थी और व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। दिल्ली में दिसम्बर 2012 में सामूहिक बलात्कार की शिकार बनी 23 वर्षीय छात्रा निर्भया की मां ने शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अपील की कि मामले में दोषी ठहराए गए चार लोगों में से एक द्वारा दायर दया याचिका खारिज की जाए। कोविंद को लिखे पत्र में कहा गया है कि दोषी विनय शर्मा की तरफ से दायर याचिका ‘‘मौत की सजा से बचने का जानबूझकर प्रयास है और इससे न्याय बाधित होगा।’’

अपने वकील के मार्फत लिखे गए पत्र में कहा गया है, ‘‘तब से लगभग सात वर्ष बीत गए हैं। आवेदक (मां) की पीड़ा, दर्द असहनीय है और न्याय का इंतजार लंबा होता जा रहा है।’’ दिल्ली की अदालत ने हाल में तिहाड़ जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि चारों दोषियों को 13 दिसम्बर को पेश किया जाए ताकि वे अदालत को अपनी याचिकाओं की स्थिति से अवगत करा सकें। अदालत पीड़िता के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिन्होंने जेल अधिकारियों को दोषियों को फांसी देने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश देने की मांग की। याचिका में कहा गया कि चूंकि दोषियों के पास कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है इसलिए निर्भया के माता-पिता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। भाषा शोभना नरेश नरेश

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