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निर्भया मामला: दोषी विनय ने दीवार में दे मारा सिर, 3 मार्च को होनी है फांसी

By रोहित कुमार पोरवाल | Updated: February 20, 2020 09:07 IST

जेल अधिकारी ने बताया कि 2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले में मौत की सजा पाने वालों में से एक विनय ने 16 फरवरी को अपने सेल की दीवार में सिर दे मारा और खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक, दोषी के हल्की चोटें आईं।

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ठळक मुद्देनिर्भया मामले के चार दोषियों में एक विनय ने जेल के भीतर खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की। जेल अधिकारी ने बताया कि 2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले में मौत की सजा पाने वालों में से एक विनय ने 16 फरवरी को अपने सेल की दीवार में सिर दे मारा और खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की।

निर्भया मामले के चार दोषियों में एक विनय ने जेल के भीतर खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, जेल अधिकारी ने बताया कि 2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले में मौत की सजा पाने वालों में से एक विनय ने 16 फरवरी को अपने सेल की दीवार में सिर दे मारा और खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक, दोषी के हल्की चोटें आईं। चारों दोषियों को 3 मार्च का फांसी पर चढ़ाया जाना है। चारों दोषी तिहाड़ जेल में बंद हैं। 

बता दें कि चारों दोषियों को फांसी की सजा मिली है और पहले भी जेल के भीतर उन्हें तनाव में देखा गया है। पहले ऐसी खबरें आई थीं कि दोषियों ने खाना-पीना कम दिया है। उन्होंने बोलना भी कम कर दिया था। 

इसी सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने एक बार फिर निर्भया के चारों दोषियों के खिलाफ मृत्यु वारंट जारी किया।  

हालांकि, चारों में से एक के पास अब भी कानूनी विकल्प बचा हुआ है। नया मृत्यु वारंट जारी करने वाली दिल्ली की अदालत के समक्ष दोषियों में से एक पवन गुप्ता की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि उसकी मंशा “सुप्रीम कोर्ट में के समक्ष सुधारात्मक याचिका और राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करने की है।”

पवन ने दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की तरफ से चुने गए वकील की सेवा लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अदालत ने गुरुवार को दोषी के लिए अधिवक्ता रवि काजी को नियुक्त किया था। काजी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा को बताया कि उसकी अपने मुवक्किल से मुलाकात हुई है और उसका इरादा उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका या राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करने का है।

बता दें कि चारों दोषियों में से केवल पवन ही है जिसने अब तक सुधारात्मक याचिका और दया याचिका दायर नहीं की है।

सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले के मुताबिक दया याचिका खारिज होने की जानकारी दिएृ जाने के बाद मृत्युदंड दिए जाने से पहले किसी व्यक्ति को 14 दिन का वक्त दिया अनिवार्य होता है।

(एजेंसी इनपुट के साथ) 

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