नयी दिल्ली, सात अप्रैल राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आगरा नहर के किनारे कचरा और दूषित पानी जमा होने के आरोपों वाली याचिका पर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कार्रवाई की रिपोर्ट में सीवेज के एसटीपी (जलमल शोधन संयंत्र) में भेजने, कचरा हटाने और कचरे को जलाने से रोकने समेत कदमों पर भी जानकारी देनी होगी।
पीठ ने कहा, ‘‘हम निर्देश देते हैं कि तेजी से आगे की कार्रवाई की जाए और सुनवाई की अगली तारीख से पहले ईमेल से कार्रवाई रिपोर्ट भेजी जाए।’’
अधिकरण फरीदाबाद निवासी तुलिंदर कटोच और अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया था कि आगरा नहर किनारे कचरा जमा होने और सीवेज प्रवाहित होने से आसपास के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा है।
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