पंजाब में शराब पीकर गाड़ी चलाई तो देना होगा एक यूनिट ब्लड, लागू हुए अनोखे नियम

By शिवेंद्र राय | Updated: July 17, 2022 15:45 IST2022-07-17T15:42:04+5:302022-07-17T15:45:51+5:30

पंजाब सरकार के नए यातायात नियम जारी होते ही चर्चा का केंद्र बन गए। नियमों को लेकर जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब सजा के रूप मे अस्पताल में रक्तदान करना पड़ सकता है या किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना पड़ सकता है। जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है।

new Traffic rule violation in punjab may land you in hospital or even school | पंजाब में शराब पीकर गाड़ी चलाई तो देना होगा एक यूनिट ब्लड, लागू हुए अनोखे नियम

पंजाब में यातायात के नए नियम जारी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Highlightsपंजाब सरकार ने यातायात के नए नियम जारी किएजु्र्माने के साथ सामाजिक सेवा करने का प्रावधानसजा के रूप में करना पड़ सकता है रक्तदान

चंडीगढ़: पंजाब में यातायात नियम तोड़ना आपको सीधे अस्पताल या स्कूल पहुंचा है। पंजाब सरकार के यातायात नियमों को लेकर जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर किसी ने नियम तोड़े तो उसे जुर्माना देना होगा। अगर दूसरी बार नियम तोड़े तो जुर्माना बढ़कर दो गुना हो जाएगा। वहीं अगर शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस तो निलंबित होगा ही साथ में सामाजिक सेवा करनी पड़ेगी। इसके अंतर्गत दोषी को नजदीकी अस्पताल में जाकर एक यूनिट रक्त दान करना होगा।

पंजाब सरकार की यातायात नियमों से जुड़ी नई अधिसूचना अब राज्य में चर्चा का विषय बन गई है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई यातायात नियम तोड़ते हुए पकड़ा गया तो उसे एक रिफ्रेशर कोर्स करना होगा। कोर्स करने के बाद परिवहन प्राधिकरण से प्रमाणपत्र भी लेना होगा। सजा यहीं खत्म नहीं होती, इसके बाद कम से कम 20 स्कूली बच्चों को 2 घंटे यातायात से जुड़े नियमों की शिक्षा भी देनी होगी।

नए नियमों के अनुसार अगर किसी ने तय गति सीमा से तेज गाड़ी चलाई, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात किया, शराब पीकर गाड़ी चलाई, तीन सवारी बैठाई या सिग्नल का उल्लंघन किया तो सामान्य सजा के रूप में तीन महीने के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।

परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर प्राधिकरण को उसके आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दोषियों को सामाजिक कार्यों में विकल्प भी मिलेगा। लोग आसानी से सेवा का चयन कर सकेंगे। सजा के रूप में सामाजिक सेवा करने वालों को संबंधित प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। यानी अगर कोई रक्तदान करता है तो उसे जब्त किए गए दस्तावेज अस्पताल से जारी सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही मिलेंगे। सरकार ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान की राशि भी डेढ़ से दो गुना बढ़ा दी है। पहले सिग्नल तोड़ने पर 500 रुपये का जुर्माना लगता था,जिसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है।

Web Title: new Traffic rule violation in punjab may land you in hospital or even school

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