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National Herald Case: प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई, 751 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

By रुस्तम राणा | Updated: November 21, 2023 20:27 IST

मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में, यह कार्रवाई चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम मामले से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं को दूर करने के एजेंसी के प्रयासों का हिस्सा है, जो कानूनी कार्यवाही में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देता है।

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ठळक मुद्देईडी ने नेशन हेराल्ड मामले में कुल 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करके कार्रवाई की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में, यह कार्रवाई चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण कदम हैबयान में ईडी ने कहा कि जांच के दौरान उसे अपराध में एसोसिएटेड जर्नल्स की संलिप्तता मिली

National Herald Case: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशन हेराल्ड मामले में कुल 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करके कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में, यह कार्रवाई चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम मामले से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं को दूर करने के एजेंसी के प्रयासों का हिस्सा है, जो कानूनी कार्यवाही में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देता है।

मंगलवार को जारी एक बयान में ईडी ने कहा कि जांच के दौरान उसे अपराध में एसोसिएटेड जर्नल्स की संलिप्तता मिली। जांच एजेंसी ने कहा, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत जांच किए गए मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में 751.9 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न करने का आदेश जारी किया है। 

निदेशालय ने कहा, जांच से पता चला है कि मेसर्स एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के पास अपराध की आय है। भारत के कई शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में एजेएल के इक्विटी शेयरों में निवेश के रूप में 661.69 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है और मेसर्स यंग इंडियन (वाईआई) के पास 90.21 करोड़ रुपये की अपराध आय है।"

अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और इसकी होल्डिंग कंपनी यंग इंडियन के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है। ईडी ने पहले इस मामले में कांग्रेस के प्रथम परिवार सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की थी और बयान दर्ज किए थे।

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