नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड: सीबीआई की मांग पर अदालत ने नहीं बढ़ाई दो आरोपियों की न्यायिक हिरासत, जानें पूरा मामला
By रोहित कुमार पोरवाल | Updated: June 4, 2019 18:22 IST2019-06-04T18:18:53+5:302019-06-04T18:22:43+5:30
इससे पहले बीते शनिवार (1 जून) को सीबीआई ने अदालत में दोनों आरोपियों की शिकायत की थी। सीबीआई ने कहा था कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

20 अगस्त 2013 को अंधविश्वास के खिलाफ अलख जगाने वाले समाजिक कार्यकर्ता की नरेंद्र दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। (पीटीआई फाइल फोटो)
सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड के आरोपी वकील संजीव पुनालेकर और उनके सहायक विक्रम भावे के लिए जांच एजेंसी सीबीआई ने 14 और दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने की मांग की थी, जिसे पुणे सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इससे पहले दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
इससे पहले बीते शनिवार (1 जून) को सीबीआई ने अदालत में दोनों आरोपियों की शिकायत की थी। सीबीआई ने कहा था कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अदालत ने सीबीआई की मांग से उलट दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 4 जून तक के लिए बढ़ाई थी।
बता दें कि सीबीआई ने संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे बीती 26 मई को नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के लिए साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 2013 के इस हत्याकांड में वकील पुनालेकर ने कुछ आरोपियों की मदद की थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीबीआई ने अदालत को बताया था कि वकील पुनालेकर ने दाभोलकर के कथित शूटर्स में से एक शरद कालास्कर से कहा था कि वह हथियारों को नष्ट कर दे। सीबीआई के मुताबिक, इस काम में विक्रम भावे ने उसकी सहायता की थी।
Pune Sessions Court has rejected CBI's plea seeking 14 more days custody of two accused Sanjeev Punalekar and Vikram Bhave in Narendra Dabholkar murder case. Both the accused have been sent to judicial custody. pic.twitter.com/sizIIXXw5Z
— ANI (@ANI) June 4, 2019
विशेष सरकारी वकील प्रकाश सूर्यवंशी ने शनिवार को अदालत से कहा था कि दाभोलकर हत्याकांड के दोनों आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं औप उनसे पूछताछ के लिए समय और बढ़ाना चाहिए। उन्होंने अदालत से कहा था कि पुनालेकर के पास से एक मोबाइल फोन, दो लैपटॉप बरामद हुआ है और डेटा का विश्लेषण किया जा रहा हैं, मामले में जांच के लिए आरोपी से और पूछताछ के लिए समय चाहिए।
दाभोलकर हत्याकांड मामले में सीबीआई ने सनातन संस्था के सदस्य और ईएनटी सर्जन विरेंद्रसिंह तावड़े और कथित शूटर सचिन अंडुरे और शरद कालस्कर को गिरफ्त में लिया है। सीबीआई के मुताबिक, अंधविश्वास के खिलाफ काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वह सुबह के वक्त टहलने निकले थे। सीबीआई के मुताबिक सचिन आंदुरे और शरद कालास्कर ने कथित तौर पर दभोलकर को गोली मारी थी।