नारद मामला: बंगाल के मंत्री सहित तीन लोगों ने विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया, जमानत मिली
By भाषा | Updated: November 16, 2021 22:45 IST2021-11-16T22:45:05+5:302021-11-16T22:45:05+5:30

नारद मामला: बंगाल के मंत्री सहित तीन लोगों ने विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया, जमानत मिली
(रूमेला सिन्हा)
कोलकाता, 16 नवंबर पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम, तृणमूल कांगेस विधायक मदन मित्रा और शहर के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी ने मंगलवार को यहां एक विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई।
उन्होंने नारद स्टिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एक शिकायत के सिलसिले में उन्हें समन भेजे जाने पर आत्मसमर्पण किया।
अदालत ने तीनों आरोपियों में से प्रत्येक को 20,000 रुपये के मुचलके और दस-दस हजार रुपये के दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत दी।
अदालत ने निर्देश दिया कि वे जांच अधिकारी के बुलाने पर उनके समक्ष उपस्थित होंगे और इस अदालत की पूर्व अनुमति के बगैर देश छोड़ कर नहीं जाएंगे।
मामले में एक आरोपी, सुब्रत मुखर्जी की चार नवंबर को मृत्यु हो गई।
फरहाद हकीम, मित्रा और चटर्जी के वकीलों ने विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एच एच खान के समक्ष जमानत का अनुरोध करते हुए दलील दी कि नारद स्टिंग मामले के धन शोधन पहलू की जांच पूरी हो चुकी है और उनके कोलकाता के स्थायी निवासी होने के चलते फरार होने की गुंजाइश नहीं है।
न्यायाधीश ने भारतीय पुलिस सेवा के निलंबित अधिकारी एसएमएच मिर्जा की जमानत की अवधि भी सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दी। वह भी मामले में एक आरेापी हैं।
विशेष अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 28 जनवरी को तय की है।
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