नारद मामला: अदालत ने ममता और अन्य के हलफनामा दायर करने पर आदेश सुरक्षित रखा
By भाषा | Updated: June 29, 2021 22:17 IST2021-06-29T22:17:22+5:302021-06-29T22:17:22+5:30

नारद मामला: अदालत ने ममता और अन्य के हलफनामा दायर करने पर आदेश सुरक्षित रखा
कोलकाता, 29 जून कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कानून मंत्री मलय घटक और राज्य सरकार के आवेदनों पर मंगलवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। नारद स्टिंग टेप मामले को स्थानांतरित करने के लिए सीबीआई की याचिका के संबंध में अदालत के सामने हलफनामा दायर करने के लिए सरकार ने आवेदन किया था।
जांच एजेंसी ने नारद मामले को विशेष सीबीआई अदालत से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। बनर्जी, घटक और राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों और सीबीआई की दलीलें पेश होने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने आवेदन पर आदेश सुरक्षित रख लिया।
यह आवेदन उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद दायर किया गया था। सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने और बनर्जी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने हलफनामा दायर करने का अनुरोध किया जिसे इससे पहले उच्च न्यायालय ने ठुकरा दिया था।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।
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