मुख्यमंत्री की मौजूदगी के कारण नारद मामले के आरोपियों की पेशी नहीं हो पायी, सीबीआई ने कहा
By भाषा | Updated: July 16, 2021 01:16 IST2021-07-16T01:16:48+5:302021-07-16T01:16:48+5:30

मुख्यमंत्री की मौजूदगी के कारण नारद मामले के आरोपियों की पेशी नहीं हो पायी, सीबीआई ने कहा
कोलकाता, 15 जुलाई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बृहस्पतिवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में दावा किया कि वह नारद स्टिंग टेप मामले में गिरफ्तार किए गए चार नेताओं को 17 मई को अदालत के समक्ष पेश नहीं कर सकी, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्यालय में मौजूद थीं और बाहर ‘बेकाबू’ भीड़ थी।
केंद्रीय एजेंसी ने नारद मामले को स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल कर रखी है। एजेंसी ने मीडिया की खबरों के हवाले से राज्य के कानून मंत्री मलय घटक के बिचार भवन परिसर में उपस्थित होने की ओर भी इशारा किया, जिसके भीतर सीबीआई अदालत स्थित है।
सीबीआई ने राज्य सरकार की इस दलील को भी झूठा करार दिया कि एजेंसी के कार्यालय और उसके अधिकारियों की घेराबंदी नहीं की गयी। पांच न्यायाधीशों की पीठ मामले पर 16 अगस्त को सुनवाई करेगी।
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