नागपुर: फार्मासिस्ट बोले- खरीद से कम कीमत पर कैसे बेचें सेनेटाइजर और मास्क?
By सैयद मोबीन | Published: March 23, 2020 07:21 AM2020-03-23T07:21:44+5:302020-03-23T08:20:49+5:30
‘लोकमत समाचार’ की टीम ने शहर के कुछ फॉर्मासिस्ट और मेडिकल स्टोर्स पर जाकर बात की तो उन्होंने अपनी समस्या बयां की.
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मास्क और हैंड सेनेटाइजर के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है. नतीजे में कालाबाजारी के मामले भी सामने आ रहे हैं. ऐसे में केंद्र सरकार ने मास्क (2 प्लाई और 3 प्लाई) और हैंड सेनेटाइजर की कीमतों को विनियमित किया है. लेकिन फॉर्मासिस्ट का कहना है कि सरकारी दर पर बिक्री का उनके लिए ‘असंभव’ है. उनका कहना है कि हम खरीदी से कम कीमत पर मास्क और सेनेटाइजर कैसे बेचे?
‘लोकमत समाचार’ की टीम ने शहर के कुछ फॉर्मासिस्ट और मेडिकल स्टोर्स पर जाकर बात की तो उन्होंने अपनी समस्या बयां की. उनका कहना था कि सरकार ने आदेश तो जारी कर दिया और अन्न व औषधि प्रशासन (एफडीए) विभाग की ओर से संबंधित ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा सभी फॉर्मासिस्ट को इस पर तत्काल प्रभाव से अमल करने के निर्देश भी दिए गए है. लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इसमें उन्हें यह दिक्कत आ रही है कि उन्होंने जिस दर पर उनकी खरीदी की है, उससे कम कीमत पर उन्हें बेचने को कहा जा रहा है, जो असंभव है.
कुछ फॉर्मासिस्ट का कहना है कि वे कम कीमत में मास्क और हैंड सेनेटाइजर बेचने के बजाय उसे घर पर ही इस्तेमाल करेंगे या स्टॉकिस्ट को वापस कर देंगे. एफडीए की ओर से आश्वस्त किया जा रहा है कि जल्द ही नया स्टॉक
मार्केट में आ जाएगा लेकिन तब तक मार्केट से पूरी तरह मास्क और हैंड सेनेटाइजर का स्टॉक ‘गायब’ रहेगा. ये है आदेश भारत के राजपत्र में 21 मार्च को जारी आदेश के मुताबिक मास्क (3 प्लाई सर्जिकल मास्क) की खुदरा कीमतें 12 फरवरी को प्रचलित कीमतों अथवा 10 रुपये प्रति मास्क, जो भी कम हो और मास्क (2 प्लाई) की खुदरा कीमतें 8 रुपये प्रति मास्क से अधिक नहीं होगी. वहीं, हैंड सेनेटाइजर की कीमतें 200 मिलीलीटर की प्रत्येक बोतल के लिए 100 रुपये से अधिक नहीं होगी.
हैंड सेनेटाइजर की अन्य मात्रा के लिए इसी अनुपात में कीमतें निर्धारित की जाएंगी. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशन तिथि 21 मार्च से 30 जून 2020 तक लागू रहेगी. पहले स्टॉक उपलब्ध कराना था. सरकारी दरों पर बिक्री करने का आदेश जारी करने से पहले शहर की जनसंख्या के अनुपात में मास्क और हैंड सेनेटाइजर का स्टॉक उपलब्ध कराना चाहिए था ताकि नागरिकों को परेशानी न हो. लेकिन ऐसा नहीं किया गया. अब फॉर्मासिस्ट के पास जो स्टॉक उपलब्ध था, वे उसे घर में ही उपयोग करने या स्टॉकिस्ट को वापस करने पर मजबूर है. इससे नया स्टॉक आने तक मार्केट में मास्क और हैंड सेनेटाइजर मिलना ही संभव नहीं होगा.
- हरीश गणेशानी, कार्यकारिणी सदस्य, महाराष्ट्र स्टेट फॉर्मसी काउंसिल
नियम मानना ही पड़ेगा
मास्क और हैंड सेनेटाइजर को लेकर भारत सरकार के राजपत्र में जोर आदेश जारी हुआ है, उसे सभी को मानना ही पड़ेगा. राजपत्र में बताई गई कीमतों पर ही मास्क और हैंड सेनेटाइजर की बिक्री करनी पड़ेगी.
- प्रकाश शेंडे, सहआयुक्त, एफडीए (औषधि)
आम लोगों को होती तकलीफ
मार्केट में हैंड सेनेटाइजर और मास्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, वहीं नए आदेश के कारण तो जो स्टॉक उपलब्ध था, वह भी ‘गायब’ हो गया है. इसका पूरा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है. एक तरफ जहां शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उपाय के तौर पर उपयोग किए जाने वाली सामग्री ही मार्केट में उपलब्ध नहीं होने से आम लोगों को परेशानी हो रही है.