छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर नागपुर के पत्रकार प्रशांत कोरटकर तेलंगाना से हुआ गिरफ्तार

By रुस्तम राणा | Updated: March 24, 2025 19:49 IST2025-03-24T19:49:18+5:302025-03-24T19:49:18+5:30

यह घटनाक्रम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा शनिवार को उन आरोपों का खंडन करने के 24 घंटे के भीतर हुआ है, जिसमें कहा गया था कि पुलिस कोरटकर को बचा रही है।

Nagpur journalist Prashant Koratkar arrests from Telangana for making derogatory remarks against Chhatrapati Shivaji Maharaj | छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर नागपुर के पत्रकार प्रशांत कोरटकर तेलंगाना से हुआ गिरफ्तार

छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर नागपुर के पत्रकार प्रशांत कोरटकर तेलंगाना से हुआ गिरफ्तार

Highlightsजर्नलिस्ट पर शिवाजी महाराज और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोपयह घटनाक्रम सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा शनिवार को उन आरोपों का खंडन करने के 24 घंटे के भीतर हुआ

नागपुर: नागपुर के पत्रकार प्रशांत कोरटकर, जिन पर एक इतिहासकार के साथ फोन पर बातचीत के दौरान शिवाजी महाराज और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है, को सोमवार को तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया गया।

यह घटनाक्रम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा शनिवार को उन आरोपों का खंडन करने के 24 घंटे के भीतर हुआ है, जिसमें कहा गया था कि पुलिस कोरटकर को बचा रही है। सीएम ने कहा, "पुलिस उनकी तलाश कर रही है और वह जहां भी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह दुबई हो या कहीं और।"

महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के के मुताबिक कोरटकर को तेलंगाना में हिरासत में लिया गया है और उन्हें महाराष्ट्र लाया जा रहा है। इससे पहले दिन में, एकनाथ शिंदे पर कुणाल कामरा की 'देशद्रोही' टिप्पणी पर एक सवाल पर टिप्पणी करते हुए, यूबीटी-सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने टिप्पणी की कि ये 'देशद्रोही' सोलापुरकर और कोरटकर को नहीं देखते हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया था।

कोल्हापुर के इतिहासकार इंद्रजीत सावंत को कथित तौर पर धमकाने और मराठा राजा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में 26 फरवरी को उन पर मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले, कोरटकर ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, हालांकि, अदालत ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

कोराटकर ने आरोपों से किया इनकार

- 18 मार्च को कोल्हापुर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी वी कश्यप की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
- कोराटकर ने आरोपों से इनकार करते हुए दोहराया कि उनके फोन से छेड़छाड़ की गई थी और ऑडियो से छेड़छाड़ की गई थी।
- कोल्हापुर पुलिस ने समूहों के बीच नफरत या दुश्मनी को बढ़ावा देने और अन्य अपराधों के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत नागपुर निवासी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

क्या है मामला?

पीटीआई ने अधिकारी के हवाले से बताया कि कोल्हापुर शहर में रहने वाले इतिहासकार इंद्रजीत सावंत को फरवरी में एक कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को 'प्रशांत कोरटकर' बताया और ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करने के लिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

उन्होंने बताया कि फोन करने वाले ने मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी की। अधिकारी ने बताया कि सावंत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कॉल की ऑडियो क्लिप साझा की और कॉल करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए कोल्हापुर में जूना राजवाड़ा पुलिस से भी संपर्क किया।

उन्होंने बताया कि उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारी ने बताया कि कोल्हापुर पुलिस ने मामले की जांच के लिए साइबर सेल की तकनीकी सहायता भी मांगी है।

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