मुजफ्फरनगर दंगे: अदालत ने 20 आरोपियों को बरी किया

By भाषा | Updated: September 20, 2021 19:28 IST2021-09-20T19:28:06+5:302021-09-20T19:28:06+5:30

Muzaffarnagar riots: Court acquits 20 accused | मुजफ्फरनगर दंगे: अदालत ने 20 आरोपियों को बरी किया

मुजफ्फरनगर दंगे: अदालत ने 20 आरोपियों को बरी किया

मुजफ्फरनगर (उप्र), 20 सितंबर मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए दंगों के संबंध में यहां एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को साक्ष्य की कमी होने के आधार पर 20 लोगों को बरी कर दिया।

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश बाबूराम ने आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सका।

अभियोजन के अनुसार, दंगों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने, आठ सितंबर 2013 को जिले के कुटबी गांव में हुए दंगों के दौरान कथित तौर पर कई घरों को आग लगाने और लूटने के आरोप में 21 लोगों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत एक आरोप पत्र दायर किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अब तक इस दंगे के संबंध में दर्ज 98 मामलों में निर्णय आ चुका है जिसमें 1,137 आरोपी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण बरी किये गए हैं। पुलिस ने दंगे के संबंध में 510 मामले दर्ज किये थे और 1,480 लोगों को गिरफ्तार किया था।

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Web Title: Muzaffarnagar riots: Court acquits 20 accused

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