पाकिस्तानी युवती से निकाह करने वाले मुनीर अहमद ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से न्याय दिलाने की अपील की
By सुरेश एस डुग्गर | Updated: May 4, 2025 23:52 IST2025-05-04T23:52:18+5:302025-05-04T23:52:18+5:30
रविवार को कुछ पत्रकारों से बामत करते हुए मुनीर अहमद, जिन्हें पाकिस्तानी नागरिक मीनल खान से शादी करने के कारण सीआरपीएफ द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, ने कहा कि उनके बर्खास्तगी पत्र में बताए गए सभी आरोप भ्रामक और गहरी दुर्भावना से भरे हुए हैं।

पाकिस्तानी युवती से निकाह करने वाले मुनीर अहमद ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से न्याय दिलाने की अपील की
जम्मू: पूर्व केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कर्मी मुनीर अहमद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह से बल से उनकी मनमाने तरीके से की गई बर्खास्तगी के संबंध में न्याय दिलाने की अपील की है। पहलगाम में निर्दाेष पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए, जिसमें 25 हिंदुओं और एक स्थानीय नागरिक सहित 26 नागरिक मारे गए थे, उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के जघन्य कृत्य के अपराधियों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के दृढ़ संकल्प और कार्रवाई की सराहना की।
रविवार को कुछ पत्रकारों से बामत करते हुए मुनीर अहमद, जिन्हें पाकिस्तानी नागरिक मीनल खान से शादी करने के कारण सीआरपीएफ द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, ने कहा कि उनके बर्खास्तगी पत्र में बताए गए सभी आरोप भ्रामक और गहरी दुर्भावना से भरे हुए हैं।
उन्होंने कहा कि वे (उनका परिवार) सदियों से जम्मू कश्मीर के निवासी हैं और पिछली कई पीढ़ियों से जम्मू के भलवाल तहसील के हंदवाल गांव में रह रहे हैं। वे कहते थे कि हमने 1947 में भी जम्मू नहीं छोड़ा, जबकि मेनाल खान (उनके मामा) का परिवार पाकिस्तान चला गया था। उन्होंने आगे कहा कि मेरे अंदर अपने देश की सेवा करने की तीव्र इच्छा थी और इसीलिए मैं सीआरपीएफ में शामिल हुआ और पिछले 9 वर्षों से कई कठिन और दूरदराज के इलाकों में सेवा कर रहा हूं।
मुनीर अहमद ने आगे बताया कि उनकी शादी का फैसला उनकी मां और मामा ने बचपन में ही कर दिया था और साल 2022 में उन्होंने सीआरपीएफ अधिकारियों को पाकिस्तानी नागरिक मिनाल खान से शादी करने की अपनी मंशा बताई और इसके लिए अनुमति मांगी। फिर सीआरपीएफ द्वारा 24 जनवरी 2023 को लिखे गए पत्र का जवाब देते हुए कुछ सवाल उठाए और 05 नवम्बर 2023 को शादी के लिए मंजूरी/एनओसी मांगने के लिए मेरे 18 अक्तूबर 2023 के पत्र के जरिए सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करवा दिए।
वे कहते थे कि 17 नवम्बर 2023 को आईजीपी, जम्मू सेक्टर सीआरपीएफ, बन तालाब जम्मू के कार्यालय द्वारा एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करने के लिए एनओसी जारी करने के संबंध में विशेष डीजी, जेएंडके जोन सीआरपीएफ, जम्मू को एक पत्र भेजा गया था। पत्र में लिखा था कि केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 21(3) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, एक सरकारी कर्मचारी जिसने भारतीय राष्ट्रीयता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, उसे तुरंत भारत सरकार को इस तथ्य की सूचना देनी चाहिए। और उच्च अधिकारियों से निर्देश मांगे।
मुनीर अहमद ने आगे बताया कि 30 अप्रैल 2024 के एक उत्तर के अनुसार, पुलिस महानिदेशक, सीआरपीएफ नई दिल्ली के कार्यालय ने कहा कि केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 नियम 21(3) के अनुसार, एक सरकारी कर्मचारी जिसने भारतीय राष्ट्रीयता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या करने वाला है, उसे तुरंत सरकार को इस तथ्य की सूचना देनी चाहिए। उक्त कार्मिक ने नियमानुसर विभाग को इसकी सूचना दे दी है। इसमें कहा गया है कि उक्त नियम में एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है।
मुनीर अहमद ने आगे बताया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार केवल दो प्रकार के वीजा को रद्द करने से छूट दी गई है, अर्थात राजनयिक वीजा और दीर्घकालिक वीजा धारक (एलटीवी)। आवेदक मिनाल खान ने 4 मार्च 2025 को इसके लिए आवेदन किया था और 21 दिनों की अनिवार्य अवधि, जिसके बाद इसे स्वीकृत माना जाता है, पहले ही बीत चुकी है। स्थानीय विदेशी पंजीकरण कार्यालय, जम्मू ने भी उचित जांच के बाद एलटीवी प्रदान करने के लिए इसे गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दिया है।
उन्होंने कहा कि मुनीर अहमद पर एक विदेशी नागरिक को आश्रय देने और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का आरोप सत्य से कोसों दूर है। उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तथ्यात्मक स्थिति पर विचार करने और उन्हें न्याय प्रदान करने की अपील की।