Mumbai: दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले रहे होशियार, हेलमेट नहीं पहना तो 500 रुपये जुर्माना और लाइसेंस निलंबित, जानें ये नियम कब होंगे लागू

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 7, 2022 07:35 PM2022-06-07T19:35:59+5:302022-06-07T19:37:21+5:30

Mumbai: मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडेय ने सोमवार को मुंबईवासियों से हेलमेट संबंधी नियम का पालन करने का आग्रह किया था और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। 

Mumbai Traffic police action two-wheeler drivers sitting behind helmets June 9 licenses suspended three months fined Rs 500 | Mumbai: दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले रहे होशियार, हेलमेट नहीं पहना तो 500 रुपये जुर्माना और लाइसेंस निलंबित, जानें ये नियम कब होंगे लागू

सभी 50 यातायात चौकियों से उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।

Highlightsनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी। लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित करेंगे।500 रुपये का जुर्माना लगाएंगे।

Mumbai: मुंबई में यातायात पुलिस चौकियां बृहस्पतिवार (नौ जून) से हेलमेट नहीं पहनने पर दोपहिया वाहन चालकों के साथ-साथ पीछे बैठे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई शुरू करेंगी। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मुंबई पुलिस ने हाल में एक अधिसूचना जारी करके दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे लोगों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है।

पुलिस ने इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी। पुलिस उपायुक्त (यातायात) आर. रोशन ने कहा, ‘‘यदि दोपहिया वाहन चालक और उनके पीछे बैठने वाला व्यक्ति हेलमेट पहने बिना पाए जाएंगे, तो उनके खिलाफ बृहस्पतिवार से कार्रवाई की जाएगी। हम उनका लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित करेंगे और उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाएंगे।

सभी 50 यातायात चौकियों से उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।’’ उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस चालान काटेगी और लोगों से कानून का पालन करने को कहेगी। मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडेय ने सोमवार को मुंबईवासियों से हेलमेट संबंधी नियम का पालन करने का आग्रह किया था और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। 

Web Title: Mumbai Traffic police action two-wheeler drivers sitting behind helmets June 9 licenses suspended three months fined Rs 500

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