महाराष्ट्र: राज ठाकरे पर एफआईआर, मुंबई पुलिस ने लाउडस्पीकर जब्त किया, चांदीवली इकाई प्रमुख महेंद्र भानुशाली और अन्य हिरासत में, देखें वीडियो
By सतीश कुमार सिंह | Published: May 3, 2022 04:55 PM2022-05-03T16:55:05+5:302022-05-03T18:18:15+5:30
महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रजनीश सेठ ने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे के कथित विवादित भाषण को लेकर औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे।
मुंबईः मुंबई पुलिस ने मनसे कार्यालय से लाउडस्पीकर जब्त किए और पार्टी की चांदीवली इकाई के प्रमुख महेंद्र भानुशाली और अन्य को हिरासत में ले लिया है। इस बीच औरंगाबाद पुलिस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे और 4 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
औरंगाबाद में मनसे प्रमुख राज ठाकरे और एक सार्वजनिक रैली के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जहां ठाकरे ने 1 मई को भाषण दिया था। पुलिस ने उनकी जनसभा का वीडियो देखकर मामला दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र की औरंगाबाद पुलिस ने चार मई से मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को ‘बंद करने’ की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे की धमकी के कुछ दिनों बाद मंगलवार को उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
A case registered in Aurangabad against MNS chief Raj Thackeray and organisers of a public rally where Thackeray delivered a speech on May 1st. Police registered the case after seeing the videos of his public rally.
— ANI (@ANI) May 3, 2022
(File photo) pic.twitter.com/4wa9GAPHg3
इससे पहले दिन में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ ने कहा कि मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के संबंध में राज ठाकरे के भाषण को लेकर औरंगाबाद पुलिस आयुक्त उनके खिलाफ उपयुक्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि सिटी चौक पुलिस ने राज ठाकरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 116 (जेल की सजा वाले अपराध के लिए उकसाना) और 117 (जनता या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध के लिए उकसाना) तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।
सिटी चौक पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि ठाकरे की रैली के आयोजकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। गत एक मई को औरंगाबाद की रैली में ठाकरे ने लोगों से कहा था कि अगर मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर नहीं हटाये गये तो वे चार मई से उनके बाहर हनुमान चालीसा बजाएं। इससे पहले मंगलवार को, महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, डीजीपी सेठ और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मनसे प्रमुख की धमकी की पृष्ठभूमि में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की।
#WATCH | Maharashtra: Mumbai Police seize loudspeakers from MNS office and detain party's Chandivali unit chief Mahendra Bhanushali and others. pic.twitter.com/irR9Y9nQJ6
— ANI (@ANI) May 3, 2022
इस बीच महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रजनीश सेठ ने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे के कथित विवादित भाषण को लेकर औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे।
सेठ ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त भाषण की जांच कर रहे हैं। वह आज ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे।’’ उन्होंने बताया कि 13,000 से अधिक लोगों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 149 (संज्ञेय अपराधों को रोकना) के तहत नोटिस जारी किए गए हैं।