मुंबई में डिलीवरी बॉय के लिए चरित्र प्रमाणपत्र अनिवार्य, सर्विस प्रोवाइडर होंगे जिम्मेदार, पुलिस कमिश्नर ने दिए सख्त आदेश
By विशाल कुमार | Published: March 14, 2022 10:40 AM2022-03-14T10:40:21+5:302022-03-14T10:44:19+5:30
मुंबई पुलिस की ओर से रविवार को जारी सर्कुलर के मुताबिक अगर कोई डिलीवरी बॉय किसी अपराध में लिप्त पाया जाता है तो चरित्र प्रमाणपत्र नहीं मिलने पर सर्विस प्रोवाइडर जिम्मेदार होगा।
मुंबई:मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने कई शिकायतों के बाद डिलीवरी बॉय के लिए चरित्र प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया है। यह कूरियर कंपनियों और फूड एग्रीगेटर्स के डिलीवरी बॉय के लिए लागू होगा।
मुंबई पुलिस की ओर से रविवार को जारी सर्कुलर के मुताबिक अगर कोई डिलीवरी बॉय किसी अपराध में लिप्त पाया जाता है तो चरित्र प्रमाणपत्र नहीं मिलने पर सर्विस प्रोवाइडर जिम्मेदार होगा। कूरियर कंपनियों और फूड एग्रीगेटर्स के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित करने के बाद कमिश्नर ने सर्कुलर जारी किया गया।
एक अधिकारी ने कहा कि इन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने आयुक्त द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सहमति जताई। पांडे ने प्रतिनिधियों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि डिलीवरी बॉय प्रशिक्षित हों और वैध कागजी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए।
एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने प्रतिनिधियों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि डिलीवरी बॉय यातायात नियमों का पालन करें और तेज गति या फुटपाथ पर सवारी न करें।
पुलिस ने आगे प्रतिनिधियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि डिलीवरी बॉय के पास उचित ड्रेस हो और वे अपनी मोटरसाइकिल पर अत्यधिक सामान न ले जाएं।