MP News: बच्चों को सांता क्लॉज बनाया तो खैर नहीं! अफसर का अजीबोगरीब फरमान
By आकाश सेन | Published: December 21, 2023 02:40 PM2023-12-21T14:40:39+5:302023-12-21T14:47:17+5:30
भोपाल एमपी के शाजापुर में जिला शिक्षा अधिकारी ने क्रिसमस को लेकर एक आदेश जारी किया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश दिया है कि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में बच्चों को जबरन सेंटा क्लॉज नहीं बनाया जा सकता है। इस आदेश में कहा गया है कि छात्रों को सेंटा क्लॉज बनाने से पहले परिजनों की अनिमति ली जाए।
भोपाल: मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले में एक नया फरमान जारी हुआ है। हिन्दू संगठनों के विरोध को देखते हुए शिक्षा विभाग के जिला अधिकारी विवेक दुबे ने जिले के सभी स्कूलों के लिए आदेश जारी किए है। जिसमें क्रिसमस के मौके पर छात्रों को सांता क्लॉज बनाने से पहले निजी विद्यालयों को बच्चों के अभिभावकों से लिखित अनुमति लेनी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर से जिले के सभी अशासकीय स्कूलों को यह आदेश भेजा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे के नाम से जारी पत्र में कहा गया है कि यदि कोई स्कूल संचालक बिना माता-पिता की अनुमति के किसी भी बच्चे को सांता क्लॉज की वेशभूषा में कार्यक्रम में भाग दिलाता है, तो संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
छात्रों को सेंटा क्लॉज बनाने से पहले लें परमिशन, जबरन थोपा आदेश तो होगा एक्शन
जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिया है कि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में बच्चों को जबरन सेंटा क्लॉज नहीं बनाया जा सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे ने लिखित आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि छात्रों को सेंटा क्लॉज बनाने से पहले परिजनों की अनिमति ली जाए।
परिवार वालों की अनुमति लेना है जरूरी
इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया है कि क्रिसमस के मौके पर स्कूलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में छात्रों के भाग लेने के लिए पहले परिवार वालों की अनुमति ली जाए। आदेश के अनुसार, क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, ड्रेसेज और कोई भी कैरेक्ट निभाने के लिए चुने गए बच्चों के अभिभावकों से लिखित परमिशन ली जाए।
आदेश का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
गौरतलब है कि क्रिसमस के अवसर पर स्कूलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। इसके चलते जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।