मप्र उच्च न्यायालय ने नकली, मिलावटी दवाओं की बिक्री के मामले में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

By भाषा | Updated: August 27, 2021 23:42 IST2021-08-27T23:42:27+5:302021-08-27T23:42:27+5:30

MP High Court seeks response from the state government in the matter of sale of counterfeit, adulterated drugs | मप्र उच्च न्यायालय ने नकली, मिलावटी दवाओं की बिक्री के मामले में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

मप्र उच्च न्यायालय ने नकली, मिलावटी दवाओं की बिक्री के मामले में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नकली और मिलावटी दवाओं के संबंध में वर्ष 2016 से 2020 के बीच दर्ज मामलों की संख्या पर राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता नित्यानंद मिश्रा ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति वीके शुक्ला की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से ड्रग इंस्पेक्टरों के रिक्त पदों की ताजा स्थिति भी बताने को कहा है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान इन दो मुद्दों पर जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय की मांग की सरकारी वकील की अपील को मंजूर किया था। मिश्रा ने कहा, ‘‘ पिछले 10-15 साल में नकली और मिलावटी दवाओं की बिक्री का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में प्रदेश में कोई छापा मारा गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया से आरटीआई के एक जवाब में यह खुलासा हुआ है।

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Web Title: MP High Court seeks response from the state government in the matter of sale of counterfeit, adulterated drugs

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