विवाहिता की हत्या के मामले में सास, ससुर व जेठ को सात वर्ष कारावास की सजा
By भाषा | Updated: July 31, 2021 17:32 IST2021-07-31T17:32:51+5:302021-07-31T17:32:51+5:30

विवाहिता की हत्या के मामले में सास, ससुर व जेठ को सात वर्ष कारावास की सजा
बलिया (उप्र) 31 जुलाई उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक स्थानीय न्यायालय ने एक विवाहिता की दहेज को लेकर हत्या के पांच साल पुराने मामले में शनिवार को पीड़िता की सास, ससुर और जेठ को दोषी करार देते हुए सात - सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक डॉ विपिन ताडा ने बताया कि अपर जिला जज दिनेश कुमार मिश्रा की अदालत ने आज दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मृतका के ससुर जय राम चौहान, सास सुशीला व जेठ सुनील चौहान को दोषी करार देते हुए सात - सात वर्ष के कारावास व एक - एक हजार रुपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
घटना के संदर्भ में पुलिस अधिकारी ने बताया कि बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के बिजयीपुर मोहल्ले के किशुन चौहान ने अपनी पुत्री सिन्धु देवी की शादी 16 जुलाई 2013 को बैरिया थाना क्षेत्र के बैरिया कस्बे के अनिल चौहान से किया था।
पुलिस में दर्ज शिकायत के हवाले से उन्होंने बताया कि सिंधु की 15 जून 2016 को उसके ससुर जयराम चौहान, सास सुशीला व जेठ सुनील चौहान ने दहेज के लिए मिट्टी का तेल डाल जला कर हत्या कर दी।
उन्होंने बताया कि इस मामले में बैरिया थाना में तीनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने इनके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जिसकी सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों को सजा सुनाई।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।